CGPGCL MD के योग्य पावर कंपनी के दर्जनों इंजीनियर प्रबंधन की लापरवाही के कारण आवेदन ही नहीं कर पा रहे..
CGPGCL रायपुर। छत्तीसगढ़ के पावर जनरेशन कंपनी (सीएसपीजीसीएल) के एमडी के पद के लिए ऊर्जा विभाग ने योग्य लोगों से आवेदन आमंत्रित किया है। पद के लिए अधिकतम आयु सीमा 65 वर्ष तय की गई है। आवेदक को कम से कम दो साल चीफ जनरल मैनेजर, एक्जीक्यूटिव डायरेक्टर या चीफ इंजीनियर या उच्च पद पर काम करने का अनुभव होना चाहिए। पावर कंपनी के ही ऐसे दर्जनों सेवानिवृत्त इंजीनियर हैं जो एमडी बन सकते हैं, लेकिन प्रबंधन की एक लापरवाही के कारण वे इस पद की सबसे महत्वपूर्ण शर्त को पूरा नहीं कर पा रहे हैं।
CGPGCL पदोन्नति की दोषपूर्ण नीति के शिकार हुए इंजीनियर
दरअसल, पद के योग्य दर्जनों अफसर पदोन्नति में आरक्षण की दोषपूर्ण नीति के कारण आवेदन नहीं कर पा रहे हैं। अफसरों के अनुसार कंपनी में 2004 से पदोन्नति में आरक्षण की नीति लागू थी। इसके कारण दर्जनों इंजीनियर पदोन्नति से वंचित रह गए। सेवानिवृत्ति से पहले चीफ इंजीनियर के पद तक पहुंचने वाले इंजीनियर आरक्षण के कारण वहां तक नहीं पहुंच पाए।
CGPGCL 10 महीने पहले आ चुका है हाइकोर्ट आदेश
अब जब हाईकोर्ट ने इस गलती को सुधारने का आदेश जारी कर दिया है फिर भी कंपनी प्रबंधन कमेटी और अभ्यावेदन में उलझा हुआ है। बता दें कि पावर कंपनी में पदोन्नति में दिए जा रहे आरक्षण को हाईकोर्ट ने गलत ठकरा दिया है। 18 अप्रैल 2024 को हाईकोर्ट ने इस मामले में अपना फैसला सुनाया था। कोर्ट ने पदोन्नति में आरक्षण को खत्म करने के साथ 2004 से नए सिरे से पदोन्नति आदेश जारी करने का निर्देश दिया है।
CGPGCL हाइकोर्ट के आदेश का पालन होगा तो कई इंजीनियरों का रेंक बदल जाएगा
कंपनी के अफसरों के अनुसार कोर्ट के इस आदेश का मौजूदा इंजीनियरों और कर्मचारियों के साथ सेवानिवृत्त इंजीनियरों और कर्मचारियों पर भी असर पड़ेगा। ऐसे दर्जनों इंजीनियर जो आरक्षण के कारण सीई के पद तक नहीं पहुंच पाए अब वे उस पद तक पहुंच जाएंगे। लेकिन हाईकोर्ट से अप्रैल में जारी हाईकोर्ट के इस आदेश को कंपनी के जिम्मेदार आठ महीने तक लेकर बैठे रहे।
इसके बाद दिसंबर में हाईकोर्ट के आदेश के क्रियान्वयन के लिए एक समिति बना दी। इसके साथ आरक्षण की वजह से पदोन्नति से वंचित हुए अधिकारियों और कर्मचारियों से अभ्यावेदन लेने की प्रक्रिया शुरू की गई। अभ्यावेदन की भी समय सीमा भी समाप्त हो चुकी है। लेकिन पदोन्नति कब रिवाइज होगा अभी पता नहीं है। ऐसे में रिवाइज पदोन्नति आदेश में सीई बनने वाले ऐसे इंजीनियर जो एमडी के पद के लिए आवेदन कर सकते थे वे आवेदन नहीं कर पा रहे हैं।