Dry day रायपुर। छत्तीसगढ़ में अगले सप्ताह एक दिन के लिए शराब दुकान बंद रहेगें। आबकारी विभाग ने इस संबंध में आज ही आदेश जारी किया है।
विभागीय आदेश के अनुसार छत्तीसगढ़ में 26 जनवरी 2026 को सभी तरह के शराब दुकान बंद रहेगे और शराब की बिक्री पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी।
विभागीय आदेश के अनुसार छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 और उसके अधीन बनाये गए नियमों और छत्तीसगढ़ आबकारी देशी, विदेशी मदिरा की फुटकर (चिल्हर) बिक्री के अनुज्ञापनों के व्यवस्थापन नियम 2018 (यथासंशोधित) के तहत वर्ष 2025-26 के लिए देशी, विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानों का आबकारी नीति के अंतर्गत व्यवस्थापन और अन्य बिंदुओं पर शासन निर्देश की कंडिका 22.1 के अनुसार 26 जनवरी 2026 को गणतंत्र दिवस के अवसर पर सरकार ने शुष्क दिवस घोषित किया है।
विभागीय आदेश के अनुसार 26 जनवरी 2026 को सभी जिले की सभी तरह के शराब दुकान जिसमें देशी शराब दुकान सी.एस.2 (घघ) और विदेशी शराब दुकान एफएल FL 1 (घघ) और विदेशी कम्पोजिट मदिरा दुकान एफएल-1 (घघ-कम्पोजिट) व FL एफएल 1 (ख-कंपोजिट अहाता) व एफएल 7 सैनिक कैंटीन फुटकर अनुज्ञप्ति पूरी तरह बंद रहेगी।
शासन के निर्देशानुसार देशी, विदेशी, कम्पोजिट, प्रीमियम मदिरा की फुटकर दुकानों, FL बार एंड रेस्टोरेंट और देशी मदिरा भंडारण भांडागार को बंद रखने और उस दिवस में मदिरा का पूरी तरह संव्यवहार प्रतिबंधित करने के लिए आदेशित किया गया है।