
Education रायपुर। छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा विभाग में शिक्षक एलबी से व्याख्याता पद पर पदोन्नति के लिए हुई विभागीय पदोन्नति समिति (डीपीसी) की बैठक को नियमों के विपरीत बताते हुए उसे निरस्त करने की मांग की गई है।
छत्तीसगढ़ शिक्षक संघ ने इस संबंध में स्कूल शिक्षा मंत्री गजेन्द्र यादव, मुख्य सचिव विकासशील और लोक शिक्षण संचालक से लिखित शिकायत की है।
संघ के प्रमुख संगठन मंत्री ओंकार सिंह, कार्यकारी प्रांताध्यक्ष उमेश भारती गोस्वामी और प्रांताध्यक्ष संजय ठाकुर ने ज्ञापन में लिखा है कि 22 दिसंबर 2025 को विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक में केवल शिक्षक एलबी संवर्ग से व्याख्याता पदोन्नति के लिए डीपीसी की गई है जो पूरी तरह अनुचित व असंवैधानिक है। स्कूल शिक्षा विभाग के भर्ती पदोन्नति अधिनियम (राजपत्र मार्च 2019) का उल्लंघन है साथ सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र व निर्देश के विपरीत है।
शिक्षक नेताओं ने कहा है कि पूर्व में प्राचार्य पदोन्नति के लिए डीपीसी की गई थी जिसमें व्याख्याता ई संवर्ग, व्याख्याता एलबी संवर्ग व प्रधान पाठक माध्यमिक संवर्ग की संयुक्त डीपीसी कर नियमानुसार पदोन्नति दी गई थी।
संघ ने स्कूल शिक्षा मंत्री, मुख्य सचिव और डीपीआई से निवेदन है कि शिक्षक एलबी संवर्ग से व्याख्याता पदोन्नति के लिए सम्पन्न डीपीसी को निरस्त करते हुए शिक्षक व प्रधान पाठक (ई संवर्ग) तथा शिक्षक व प्रधान पाठक (एल.बी. संवर्ग) की संयुक्त डीपीसी जाने करने का कष्ट करेंगे।




