Election: पार्षद चुनाव के लिए खर्च नई लिमिट जारी, जानिए.. कब कितना कर सकेंगे खर्च पार्षद प्रत्याशी
Election: रायपुर। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव की तैयारी तेजी से चल रही है। एक तरफ राज्य निर्वाचन आयोग मतदाता सूची तैयार करने में लगा है तो दूसरी तरफ सरकार और विभाग अपने स्तर पर। वार्डों के आरक्षण की नई गाईड लाइन जारी की जा चुकी है। अब राज्य सरकार ने पाषर्द चुनाव लड़ने वालों के लिए खर्च की नई सीमा तय कर दी।
पार्षद प्रत्याशी अपने चुनाव पर अधिकतम कितना खर्च कर सकते हैं, इसको लेकर सरकार ने आज नई गाईड लाइन जारी की है। नगरीय प्रशासन विभाग ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। इसमें पांच साल पहले तय लिमिट में बड़ा बदलाव किया गया है।
Election: जानिए… नगर निगम में पार्षद प्रत्याशी के लिए क्या है खर्च की सीमा
नगरीय प्रशासन विभाग से जारी अधिसूचना में नगर निगम में पार्षद चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों के खर्च की दो सीमा तय की गई है। यह सीमा नगर निगम क्षेत्र की आबादी के हिसाब से तय किया गया है।
जारी अधिसूचना के अनुसार तीन लाख या उससे अधिक जनसंख्या वाले नगर निगम के पार्षद प्रत्याशी चुनाव लड़ने के अधिकतम आठ लाख रुपये तक खर्च कर सकते हैं। वहीं तीन लाख से कम आबादी वाले नगर निगम में पार्षद चुनाव लड़ने के लिए खर्च की अधिकतम सीमा पांच लाख रुपये तय की गई है।
जानिए.. नगर पालिका परिषद में पाषर्द प्रत्याशी के लिए क्या है खर्च की सीमा
नगर निगमों के साथ ही नगर पालिका परिषद और नगर पंचायत में भी पार्षद चुनाव के लिए खर्च की सीमा में बदलाव किया गया है। नए मापदंडों के अनुसार नगर पालिका परिषद में अब पाषर्द प्रत्याशी अधिकतम दो लाख रुपये तक खर्च कर सकते हैं। इसी तरह नगर पंचायत में पार्षद चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी अधिकतम 75 हजार रुपये खर्च कर सकते हैं।
Election: जानिए.. पहले कितनी थी खर्च की सीमा
छत्तीसगढ़ में इससे पहले पार्षद चुनाव के लिए खर्च की सीमा 2019 में तय की गई थी। तब तीन लाख या उससे अधिक की जनसंख्या वाले नगर निगम में पार्षद चुनाव लड़न के लिए पांच लाख रुपये तक खर्च कर सकते थे। वहीं, तीन लाख से कम आबादी वाले नगर निगम में यह सीमा तीन लाख रुपये तय की गई थी। इसी तरह नगर पालिका परिषद में यह सीमा डेढ़ लाख रुपये और नगर पंचायत में 50 हजार रुपये थी।