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Electricity Connection नए बिजली कनेक्शन के लिए टेस्ट रिपोर्ट की अनिवार्यता पर सदन में सवाल: मुख्‍यमंत्री ने कहा- खत्‍म कर दिया गया है नियम

Electricity Connection रायपुर। छत्‍तीसगढ़ निम्न दाब के बिजली कनेक्शनों को जारी करने के पूर्व टेस्ट रिपोर्ट की अनिवार्यता को लेकर विधानसभा के बजट सत्र में सवाल किया गया। कांग्रेस की सावित्री मंडावी के सवाल पर मुख्‍यमंत्री विष्‍णुदेव साय से उत्‍तर दिया।

क्‍या कनेक्शन को जारी करने के पूर्व टेस्ट रिपोर्ट जारुरी है

सावित्री मनोज मंडावी ने पूछा कि क्या कार्यपालक निदेशक (संचा/ संधा) छत्तीसगढ़ स्टेट पावर कंपनी लिमिटेड, रायपुर ने नए निम्न दाब घरेलू / गैर घरेलू कनेक्शन को जारी करने के पूर्व टेस्ट रिपोर्ट की अनिवार्यता को खत्म कर दिया गया है?

टेस्‍ट रिपोर्ट की नहीं है जरुरत

इस प्रश्‍न के लिखित उत्‍तर में मुख्‍यमंत्री विष्‍णुदेव ने बताया कि कार्यपालक निदेशक (संचा./ संघा.) छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर कंपनी लिमिटेड रायपुर के जारी दिशा निर्देश में सभी स्थायी नए निम्नदाब घरेलू, गैर घरेलू व अन्य कनेक्शनों को जारी करने के पहले टेस्ट रिपोर्ट की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया है।

इस वजह से समाप्‍त की गई है अनिवार्यता

मुख्‍यमंत्री ने अपने लिखित उत्‍तर में बताया है कि छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग द्वारा विद्युत आपूर्ति संहिता (द्वितीय संशोधन) 2018 में विद्युत आपूर्ति संहिता की कंडिका 4.8 के प्रावधानों को

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संशोधित करते हुए निम्नदाब विद्युत कनेक्शनों में कनेक्शन जारी करने के  पूर्व टेस्ट रिपोर्ट लिए जाने के प्रावधान को लाईसेंसी द्वारा मांगे जाने पर दिए जाना संशोधित किया गया है, जिसके परिपालन में कार्यपालक निदेशक (संचा. संधा.) छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर कंपनी लिमिटेड रायपुर ने यह निर्देश जारी किया है।

क्‍या टेस्‍ट रिपोर्ट को अनिवार्य किया जाएगा

मंडावी ने पूछा कि क्या अप्रशिक्षित व्यक्ति से कार्य संपादित न हो  और उपभोक्ताओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए टेस्ट रिपोर्ट की अनिवार्यता की बहाली करेंगे? नही तो क्यों ?

मुख्‍यमंत्री ने कहा इसकी जरुरत नहीं

मुख्‍यमंत्री ने अपने लिखित उत्‍तर में कहा है कि छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग द्वारा विद्युत आपूर्ति संहिता की कंडिका 4.8 के संशोधित प्रावधान में सर्विस लाईन बिछाने का कार्य स्वयं उपभोक्ता द्वारा अधिकृत लाईसेंसी विद्युत ठेकेदार का चयन कर उसके माध्यम से कराए जाने के प्रावधान को यथावत रखा गया है, जिसको ध्यान में रखते हुए कनेक्शन जारी करने के पूर्व टेस्ट रिपोर्ट की अनिवार्यता की बहाली आवश्यक नहीं है।

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