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Electricity Policy नेशनल इलेक्ट्रिसिटी पॉलिसी 2026 पर अब इस तारीख तक दिया जा सकता है फीडबैक, ऊर्जा मंत्रालय ने बढ़ाई तारीख

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Electricity Policy  न्‍यूज डेस्‍क।  ऊर्जा मंत्रालय ने ड्राफ्ट नेशनल इलेक्ट्रिसिटी पॉलिसी (NEP) 2026 पर फीडबैक देने की डेडलाइन बढ़ा दी है, जिससे स्टेकहोल्डर्स और आम लोगों को प्रस्तावित सुधारों को रिव्यू करने के लिए और समय मिल जाएगा।

19 मार्च तक दे सकते हैं सुझाव

25 फरवरी को जारी एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन के मुताबिक, कमेंट्स और सुझाव भेजने की नई डेडलाइन 19 मार्च है। इससे पहले, मंत्रालय ने सुझाव देने की आखिरी तारीख 19 फरवरी तय की थी।

इस वजह से बढ़ाई गई मियाद

यह एक्सटेंशन तब दिया गया जब इंडस्ट्री के कई स्टेकहोल्डर्स ने ड्राफ्ट पॉलिसी को डिटेल में स्टडी करने के लिए और समय मांगा। सरकार ने कहा कि यह फ़ैसला पॉलिसी को फाइनल करने से पहले एक बड़ी और ज्‍यादा मतलब वाली कंसल्टेशन प्रोसेस पक्का करने के लिए लिया गया था।

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ज्‍यादा से ज्‍यादा सुझाव का मौका

ज़्यादा समय देकर, मंत्रालय का मकसद पावर सेक्टर की कंपनियों, इंडस्ट्री एसोसिएशन, एक्सपर्ट्स और आम लोगों से पूरी जानकारी इकट्ठा करना है। ड्राफ्ट नेशनल इलेक्ट्रिसिटी पॉलिसी 2026 भारत के पावर सेक्टर को मॉडर्न बनाने की दिशा में एक ज़रूरी कदम है।

जानिए क्‍या है नेशनल इलेक्ट्रिसिटी पॉलिसी 2026 का उद्देश्‍य  

इस पॉलिसी का मकसद बिजली डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों, जिन्हें आमतौर पर डिस्कॉम कहा जाता है, के सामने आने वाली कुछ लंबे समय से चली आ रही स्ट्रक्चरल और फाइनेंशियल चुनौतियों को दूर करना है।

डिस्‍कॉम को कर्ज से बोझ से निकालने की कोशिश

भारत में कई डिस्कॉम को लगातार ज्‍यादा कर्ज और ऑपरेशनल नुकसान का सामना करना पड़ रहा है, जिससे कई सालों से पावर डिस्ट्रीब्यूशन सेगमेंट की फाइनेंशियल हेल्थ पर असर पड़ा है।

जानिए- क्‍या है नई नीति में

ड्राफ़्ट पॉलिसी में फोकस के मुख्य एरिया में से एक टैरिफ रीस्ट्रक्चरिंग है। सरकार ने नॉन-कॉस्ट-रिफ़्लेक्टिव टैरिफ़ के मुद्दे पर ज़ोर दिया है, जहां उपभोक्‍ताओं से ली जाने वाली कीमत बिजली बनाने और सप्लाई करने की असल लागत से कम होती है।

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कॉस्ट और रेवेन्यू के बीच का यह गैप डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों के सामने आने वाले फाइनेंशियल स्ट्रेस के मुख्य कारणों में से एक रहा है।

ड्राफ़्ट पॉलिसी में क्रॉस-सब्सिडाइज़ेशन

ड्राफ़्ट पॉलिसी में क्रॉस-सब्सिडाइज़ेशन के मुद्दे पर भी बात की गई है। मौजूदा सिस्टम में, इंडस्ट्रियल और कमर्शियल कंज्यूमर अक्सर खेती करने वाले यूज़र्स और कम इनकम वाले परिवारों को मिलने वाले कम टैरिफ़ पर सब्सिडी पाने के लिए ज़्यादा बिजली टैरिफ़ देते हैं।

पावर इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने पर फोकस

मंत्रालय का मानना ​​है कि इन असंतुलनों को कम करने से ज़्यादा टिकाऊ और आर्थिक रूप से स्थिर पावर सेक्टर बनाने में मदद मिल सकती है। फाइनेंशियल सुधारों के अलावा, ड्राफ्ट पॉलिसी भारत के पावर इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने पर फोकस करती है।

मज़बूत बिजली ग्रिड बनाने की ज़रूरत पर ज़ोर

यह एक ज़्यादा मज़बूत बिजली ग्रिड बनाने की ज़रूरत पर ज़ोर देता है जो सोलर और विंड पावर जैसे रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स के बढ़ते हिस्से को सपोर्ट कर सके। यह पॉलिसी कंज्यूमर-सेंट्रिक सर्विसेज़ को भी बढ़ावा देती है और सेक्टर में कॉम्पिटिशन को बढ़ावा देती है।

2005 में लागू की गई थी पॉलिसी

मंत्रालय ने कहा कि 2005 में पिछली पॉलिसी लागू होने के बाद से भारत के पावर सेक्टर में काफी तरक्की हुई है। हालांकि, इसने माना कि डिस्ट्रीब्यूशन सेगमेंट एक बड़ी चुनौती बना हुआ है।

समय देने से इस लाभ की उम्‍मीद

लंबी कंसल्टेशन प्रोसेस के ज़रिए, सरकार को उम्मीद है कि उसे कीमती इनपुट मिलेंगे जो देश के लिए एक बैलेंस्ड और भविष्य के लिए तैयार बिजली पॉलिसी बनाने में मदद करेंगे।

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