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EOW 30 साल बाद पेश हुआ चालान: संयुक्‍त संचालक के पास मिली आय से 303% ज्‍यादा संपत्ति

1995 में दर्ज हुआ था प्रकरण

EOW  बिलासपुर। छत्‍तीसगढ़ की आर्थिक अपराध अन्‍वेष्‍ण ब्‍यूरो (ईओडब्‍ल्‍यू) ने मध्‍य प्रदेश के एक भ्रष्‍ट अफसर के खिलाफ आज कोर्ट में चालान पेश किया। करीब 30 साल पुराने मामले में पेश किए गए इस चालान में अफसर के पास आय से 303 प्रतिशत ज्‍यादा सपंत्ति पाई गई है।

1995 में दर्ज हुआ था प्रकरण

अफसरों ने बताया कि मामला 1995 में दर्ज किया गया था। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के तत्‍कालीन संयुक्‍त संचालक डीडी भुतडा के खिलाफ भ्रष्‍टाचार की शिकायत मिली थी। इसके आधार पर ईओडब्‍ल्‍यू ने 13 सितंबर 1995 को भुतडा के विभिन्‍न ठिकानों पर छापा मारा था।

EOW  बिलासपुर में मिले भ्रष्‍टाचार के सबूत

अफसरों के अनुसार भुतडा के यहां जांच में बिलासपुर में एक राइस मिल के साथ कई जमीनों के दस्‍तावेज मिले। इसके साथ सोना-चांदी और लगभग पांच लाख रुपए कैश भी मिला था। इन सभी को ईओडब्‍ल्‍यू ने जब्‍त कर लिया था। इसके बाद से मामले की जांच चल रही थी।

EOW  आय से 303 प्रतिशत ज्‍याद संपत्ति  

ईओडब्‍ल्‍यू की तरफ से जारी बयान में बताया गया है कि यह प्रकरण ब्यूरो में वर्ष 1995 में आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो, भोपाल में दर्ज कर आर्थिक अपराध शाखा, रायपुर को अग्रिम जांच के लिए अधिकृत किया गया था।

आरोपी डी.डी. भुतडा, तत्का. संयुक्त संचालक, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति भोपाल के निवास पर 13 सितंबर 1995 को रेड कार्यवाही की गई थी।

इसमें उनके पास बिलासपुर में एक राईस मिल, कई जमीनें, सोना-चांदी और लगभग पांच लाख रुपए नगद इत्यादि सम्पत्ति जप्त की गई थी।

विवेचना बाद आरोपी डीडी भुतडा के विरूद्ध 303.45 प्रतिशत अनुपातहीन सम्पत्ति पाई गई, जिस संबंध में कोर्ट में अंतिम प्रतिवेदन पेश किया गया है।

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इधर, छत्‍तीसगढ़ के एक डीईओ कार्यालय का बाबू चपरासी से 20 हजार रुपए की रिश्‍वत लेने के आरोप में पकड़ा गया है। कलेक्‍टर दर पर शिक्षा विभाग में सेवा दे रहे चपरासी का बकाया वेतन भुगतान करने के लिए बाबू ने 20 हजार रुपए रिश्‍वत की मांग की थी। विस्‍तार से पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

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