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EPFO 3.0: PF खाताधारकों की बल्ले-बल्ले! अब 5 लाख तक का क्लेम होगा ‘ऑटो सेटल’, जानें पेंशन और निकासी के नए नियम

EPFO 3.0 Reforms

न्‍यूज डेस्‍क। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) अपने करोड़ों सब्सक्राइबर्स के लिए डिजिटल क्रांति लेकर आया है। EPFO 3.0 Reforms के जरिए संस्थान अपने पुराने आईटी सिस्टम को पूरी तरह बदल रहा है। इस बड़े बदलाव (Comprehensive Overhaul) का लक्ष्य पीएफ निकासी और पेंशन वितरण की प्रक्रिया को पेपरलेस और तेज बनाना है। श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे ने हाल ही में संसद में इस प्रोजेक्ट की प्रगति (Progress Report) साझा की है।

EPFO 3.0: अब चुटकियों में मिलेगा पैसा (Auto-Settlement Update)

नए सुधारों के बाद अब पीएफ क्लेम के लिए हफ्तों इंतजार नहीं करना होगा। ईपीएफओ ने ऑटो-सेटलमेंट (Auto-Settlement) की सीमा को 1 लाख रुपए से बढ़ाकर सीधे 5 लाख रुपए कर दिया है।


पेंशन के लिए नई व्यवस्था: CPPS क्या है? (Centralised Pension System)

पेंशनभोगियों के लिए राहत की खबर यह है कि 1 जनवरी 2025 से सभी ईपीएफओ कार्यालयों को सेंट्रलाइज्ड पेंशन पेमेंट सिस्टम (CPPS) से जोड़ दिया गया है।


मुख्य बिंदु (Key Highlights)


यूजर एक्सपीरियंस में बड़ा सुधार (Improved User Experience)

ईपीएफओ का यह EPFO 3.0 अभियान जून 2026 तक पूरी तरह लागू होने की उम्मीद है। ट्रांजिशन वर्ड्स (Transition words) के रूप में देखें तो, परिणामस्वरूप (Consequently) अब पीएफ ट्रांसफर और एडवांस विड्रॉल (Advance Withdrawal) के 70% से अधिक मामले बिना किसी बाधा के सुलझ रहे हैं। सरकार ने लगभग ₹51,620 करोड़ रुपए के एडवांस क्लेम सफलतापूर्वक प्रोसेस किए हैं।

विशेष टिप: अपने पीएफ खाते का लाभ बिना किसी रुकावट के पाने के लिए सुनिश्चित करें कि आपका UAN आधार से लिंक है और बैंक विवरण (Bank Details) अपडेटेड हैं।

EPFO 3.0 सुधार: अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)

Q1. EPFO 3.0 क्या है और यह कब तक पूरी तरह लागू होगा?

उत्तर: EPFO 3.0 कर्मचारी भविष्य निधि संगठन का एक डिजिटल सुधार अभियान (Digital Overhaul) है। इसका मुख्य उद्देश्य आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना है। यह जून 2026 तक पूरी तरह लागू होने की उम्मीद है।

Q2. पीएफ ऑटो-सेटलमेंट (Auto-Settlement) की नई सीमा क्या है?

उत्तर: सरकार ने ऑटो-सेटलमेंट की सीमा को 1 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दिया है। इसका मतलब है कि अब 5 लाख तक के दावों को सॉफ्टवेयर बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के ऑटोमैटिक प्रोसेस कर देगा।

Q3. क्या अब नौकरी बदलने पर पीएफ ट्रांसफर के लिए कंपनी की अनुमति चाहिए?

उत्तर: नहीं, यदि आपका खाता KYC Compliant (आधार और बैंक विवरण लिंक) है, तो नौकरी बदलने पर पीएफ ट्रांसफर के लिए पिछले या वर्तमान नियोक्ता (Employer) की मंजूरी की आवश्यकता नहीं होगी। यह प्रक्रिया अब ऑटोमैटिक हो गई है।

Q4. वित्त वर्ष 2025-26 के लिए पीएफ पर ब्याज दर (Interest Rate) क्या है?

उत्तर: श्रम मंत्रालय के अनुसार, वित्त वर्ष 2025-26 के लिए ईपीएफ (EPF) जमा पर ब्याज दर 8.25% निर्धारित की गई है।

Q5. CPPS सिस्टम से पेंशनभोगियों को क्या फायदा होगा?

उत्तर: Centralised Pension Payment System (CPPS) के माध्यम से पेंशन का वितरण एक ही केंद्र से होता है। इससे पेंशनभोगियों को बिना किसी देरी के और सीधे उनके खाते में तेजी से पेंशन प्राप्त होती है।

Q6. क्या अब UPI के जरिए भी पीएफ का पैसा निकाला जा सकता है?

उत्तर: EPFO 3.0 के तहत UPI के माध्यम से पीएफ निकासी की सुविधा पर काम चल रहा है। वर्तमान में यह प्रक्रियाधीन (Pending Implementation) है और जल्द ही इसे शुरू किया जा सकता है।

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