EPFO माइनस में चल रहा कई कर्मचारियों का PF खाता, वित्त विभाग ने जारी किया निर्देश, विभाग प्रमुखों से कहा…

Oplus_131072
EPFO रायपुर। छत्तीसगढ़ के कई सरकारी कर्मचारियों का सामान्य भविष्य निधि खात माइनस में चल रहा है। इसको लेकर वित्त विभाग ने राज्य के सभी विभाग प्रमुखों, राजस्व मंडल, संभाग आयुक्त और कलेक्टरों को निर्देश जारी किया है।
EPFO वित्त विभाग से जारी इस पत्र में कहा गया है कि सामान्य भविष्य निधि खातों के समुचित रख-रखाव सुनिश्चित करने के लिए समय-समय पर मार्गदर्शी निर्देश आहरण और संवितरण अधिकारियों व अभिदाताओं के लिए जारी किया गया है।
यह भी पढ़िए छत्तीसगढ़ में पर्यटकों का नया डेस्टिनेशन, जानिए- शिशुपाल पर्वत में क्या है खास, कैसे पहुंच सकते हैं वहां
महालेखाकार द्वारा अवगत कराया गया है कि इन दिशा निर्देशों का समस्त आहरण और संवितरण अधिकारियों व अभिदाताओं द्वारा पूर्णतः पालन न करने के फलस्वरूप सामान्य भविष्य निधि के त्रुटिपूर्ण खाते संधारित हो रहे हैं। इससे सामान्य भविष्य निधि खातों में ऋणात्मक शेष की स्थिति निर्मित होती है।
EPFO ऋणात्मक शेष को रोकने के लिए दिया यह निर्देश
(1) सामान्य भविष्य निधि के आहरण संबंधी सभी देयक सिर्फ ऑनलाईन माध्यम से ही तैयार किये जाये।
(2) महालेखाकार के आंकडे तथा अभिदाता के खाते की शेष राशि में यदि भिन्नता है तो आवश्यक दस्तावेजों के साथ आंकड़ो का पुनर्मिलान किया जाये, एवं देयक के स्वीकृति पूर्व (1) AG Slip, (2) Pass Book (3) Online GPF Subscription में से न्यूनतम शेष राशि के आधार पर राशि का आहरण स्वीकृत किया जावे।
यह भी पढ़िए राजिम कुंभ कल्प 2025 की तैयारी शुरू, जानिए- इस बार कब से कब तक होगा आयोजन
(3) समस्त आहरण एवं संवितरण अधिकारी, सामान्य भविष्य निधि नियमानुसार पासबुक संधारण संबंधी उत्तरदायित्व का निर्वहन तथा राज्य के शासकीय सेवकों को सामान्य भविष्य निधि राशि का अंतिम भुगतान करने के संबंध में वित्त विभाग के परिपत्र कमांक 320/एफ 2019-55-00017/वि/नि/चार, 26.06.2020 का कड़ाई से पालन किया जाना सुनिश्चित किया जाए।