ESMA छत्‍तीसगढ़ माशिमं में सरकार ने 3 महीने के लिए लगाया ESMA, देखिए अधिसूचना

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ESMA  रायपुर। छत्‍तीसगढ़ माध्‍यमिक शिक्षा मंडल में राज्‍य सरकार ने एस्‍मा Essential Services Maintenance Act लगा दिया है। इस संबंध में गृह विभाग की तरफ से अधिसूचना जारी कर दी गई है। इसमें बताया गया है कि यह एस्‍मा अधिसूचना जारी होने के तीन महीने बाद तक लागू रहेगी।

जानिए.. क्‍यों लगाया गया है

राज्‍य सरकार ने माध्‍यमिक शिक्षा मंडल में एस्‍मा आगामी पूरक परीक्षाओं को देखते हुए लगाया है। बता दें कि बोर्ड परीक्षाएं हो चुकी हैं, अब प्रश्‍न पत्रों की जांच शुरू होने जा रही है। रिजल्‍ट जारी होने के बाद पूरक परीक्षाएं भी होनी है। इसे देखते हुए यह एस्‍मा लगाया गया है।

ESMA  जानिए.. क्‍या कहा गया है नोटिफिकेशन में

गृह विभाग से जारी नोटिफिकेशन में कहा गया है कि राज्य सरकार का यह समाधान हो गया है कि लोक हित में यह आवश्यक तथा समीचीन है कि राज्य में माध्यमिक शिक्षा मंडल, छत्तीसगढ़ की परीक्षा से संबंधित अत्यावश्यक सेवा में कार्य करने से इंकार किए जाने का प्रत्तिषेध किया जाए।

ESMA  इसे देखते हुए छत्तीसगढ़ अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विच्छिन्नता निवारण अधिनियम, 1979 (क्र. 10 सन् 1979) की धारा 4 की उप-धारा (1) एवं (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, अनुसूची के भाग “ख” के सरल क्रमांक में विनिर्दिष्ट “माध्यमिक शिक्षा मंडल, छत्तीसगढ़ की परीक्षा से संबंधित अत्यावश्यक सेवा में कार्यों के लिए नियुक्त किये गये कार्मिक द्वारा, कार्य से इंकार किये जाने का प्रतिषेध करती है, जो तीन मास तक की कालावधि के लिये तत्काल प्रभाव से प्रवृत्त होगा।

chatur postApril 3, 2025
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