
Ex-gratia Pay रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने एग्रेसिया के नियमों में बदलाव किया है। राज्य सरकार ने अनुग्रह राशि में बढ़ोतरी भी की है। इस संबंध में वित्त विभाग के निर्देशों के आधार पर सामान्य प्रशासन विभाग ने दिशा- निर्देश जारी किया है।
अब 50 हजार रुपए की मिलेगी सहायता
सेवा में रहते सरकारी कर्मचारी की मृत्यु होने पर उनके आश्रितों को, मृतक शासकीय सेवक के छत्तीसगढ़ वेतन पुनरीक्षण नियम, 2009 के आधार पर बैंड वेतन में वेतन तथा ग्रेड पे के योग के छः गुना के बराबर, अधिकतम रूपये 50,000/- (पचास हजार) की सीमा तक अनुग्रह अनुदान स्वीकृत किया जाए। शासकीय सेवक को एक वर्ष की नियमित सेवा पूर्ण करने पर अनुग्रह अनुदान की पात्रता होगी।
Ex-gratia Pay जानिए… किन परिस्थितियों में मिलेगी राशि
(A) जब वह कर्तव्य पर हो,
(B) जब वह विधिवत् स्वीकृत अवकाश पर हो,
(C) केंद्र सरकार की प्रतिनियुक्ति पर हो,
(D) सरकार की तरफ किसी प्रशिक्षण पर भेजा गया हो,
(E) कार्य ग्रहण काल में हो,
आत्महत्या के मामलों में क्या होगा
आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि सरकारी कर्मचारी के आत्महत्या को भी इस उद्देश्य के लिए नैसर्गिक मृत्यु माना जाएगा। ड्यूटी से घर लौटते हुए दुर्घटना से या अन्य कारण से रास्ते में मृत्यु होने तथा सार्वजनिक अवकाश की अवधि में मृत्यु होने पर भी इसकी पात्रता होगी।
Ex-gratia Pay अनुग्रह अनुदान की पात्रता का क्रम
1. पति या पत्नी, एक से अधिक विधवा जीवित होने की दशा में देय राशि उनके बीच बराबर हिस्से में बांटी जाएगी।
2. मृत शासकीय सेवक का ज्येष्ठ पुत्र,
3. मृत शासकीय सेवक की अविवाहित पुत्री,
4. अविवाहित कर्मचारी पर आश्रित पिता/माता,
पति- पत्नी दोनों शासकीय सेवक होने की स्थिति में
यदि पति/पत्नी दोनो शासकीय सेवक हैं तो किसी एक की मृत्यु होने पर दूसरे को अनुग्रह राशि की पात्रता होगी। परिवार के किसी सदस्य के न होने पर कार्यालय प्रमुख की संतुष्टि पर परिवार के किसी निकटतम संबंधी को भुगतान किया जाएगा।
जानिए.. क्या है अनुग्रह राशि भुगतान की प्रक्रिया
1. मृत्यु के 15 दिनों के भीतर अनुदान का भुगतान किया जाएगा,
2. यदि शासकीय सेवक राजपत्रित है तो उसके कार्यालय प्रमुख, यदि अराजपत्रित है तो आहरण व संवितरण अधिकारी की तरफ से अनुदान की स्वीकृति दी जाएगी।
3. यदि शासकीय सेवक स्वयं कार्यालय प्रमुख है तो नियंत्रण अधिकारी द्वारा स्वीकृति दी जाएगी और कार्यालय प्रमुख द्वारा भुगतान किया जाएगा।
4. सचिवालय के सभी श्रेणी के प्रकरणों में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा स्वीकृति दी जायेगी और मुख्य लेखाधिकारी द्वारा भुगतान किया जायेगा।
5. प्रतिनियुक्ति या प्रशिक्षण पर भेजे गये शासकीय सेवक के प्रकरण में संबंधित कार्यालय प्रमुख द्वारा भुगतान किया जायेगा।
6. अनुदान उसी लेखा शीर्ष को विकलित किया जायेगा, जिससे शासकीय सेवक के मृत्यु के पूर्व वेतन, भत्ते आहरित होते थे।
कार्यालय प्रमुख द्वारा मृत्यु की सूचना जिलाध्यक्ष, संभागीय संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेशन, महालेखाकार, विभागाध्यक्ष तथा शासन के संबंधित प्रशासकीय विभाग को भेजी जायेगी।
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