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Federation: फेडरेशन का सीएम को लेटर, डीए, डीए एरियर्स के साथ मोदी की गारंटी पूरी करने मुख्य बजट में प्रावधान की रखी मांग

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Federation: रायपुर। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन ने मध्यप्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 की धारा 68 (2) के प्रावधान अनुसार छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों को डीए,डीए एरियर्स का भुगतान करने आगामी बजट में प्रावधान करने मुख्यमंत्री एवं मुख्य सचिव को पत्र लिखा है।

फेडरेशन के संयोजक कमल वर्मा, प्रवक्ता जीआर चंद्रा, चंद्रशेखर तिवारी, सचिव राजेश चटर्जी, अरुण तिवारी, संजय सिंह ठाकुर, रोहित तिवारी ने संयुक्त विज्ञप्ति जारी कर मोदी की गारंटी के बाद भी देय तिथि से महंगाई भत्ता नहीं दिए जाने से कर्मचारियों को लगातार हो रहे आर्थिक नुकसान की बात कही है।

Federation मुख्य सचिव को लिखे पत्र में कर्मचारी नेताओं ने कहा है कि मध्यप्रदेश पुनर्गठन अधिनियम-2000 की धारा 68(2) के तहत,मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के सरकारी कर्मचारियों के बीच सेवा शर्तों में समानता का प्रावधान है।

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Federation इसी धारा के तहत ही भारत सरकार द्वारा अंतिम रूप से आवंटित राज्य स्तरीय अधिकारियों और कर्मचारियों को आपसी सहमति से पारस्परिक स्थानांतरण की सुविधा दिया गया था।

उन्होंने आगे बताया है कि आगामी बजट वर्ष 2025-2026 में कर्मचारियों के ज्वलंत मुद्दे जिसमें प्रदेश के कर्मचारियों और पेंशनरों को लंबित 3 प्रतिशत मंहगाई भत्ता देय तिथि से देने, भाजपा घोषणा पत्र अनुसार जुलाई 2019 से लंबित महंगाई भत्ते के एरियर्स को मध्यप्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 की धारा 68 (2) अनुसार भुगतान, प्रदेश के शासकीय सेवकों को केंद्र के समान गृह भाड़ा भत्ता देने, समूह बीमा योजना के अंतर्गत अंशदान की राशि में शत-प्रतिशत वृद्धि करने, जनघोषणा पत्र अनुसार चार स्तरीय पदोन्नत समयमान वेतनमान स्वीकृति करने के लिए बजट प्रावधान करने सीएम को मांग पत्र दी गई है।

फेडरेशन के कर्मचारी नेताओं ने प्रदेश के संवेदनशील मुख्यमंत्री से वर्ष 2025-26 के बजट में कर्मचारियों से मोदी की गारंटी के तहत किए गए वादे को पूरा करने पहले करने की मांग की गई है।

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