नई दिल्ली (CPAO News): केंद्र सरकार के पेंशनभोगियों (Pensioners) के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण और राहत भरी खबर आई है। अक्सर देखा जाता है कि रिटायरमेंट के बाद पहली पेंशन (First Pension) पाने के लिए बुजुर्गों को बैंकों के चक्कर लगाने पड़ते हैं। अब केंद्रीय पेंशन लेखा कार्यालय (CPAO) ने इस पर कड़ा रुख अपनाया है।
बैंक अब नहीं कर पाएंगे परेशान (No More Hassle)
वित्त मंत्रालय के अधीन आने वाले CPAO ने 28 अप्रैल 2026 को एक आधिकारिक ज्ञापन (Office Memorandum) जारी किया है। इसमें साफ कहा गया है कि बैंक पहली पेंशन या पारिवारिक पेंशन (Family Pension) जमा करने के लिए पेंशनभोगी को बैंक शाखा में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के लिए मजबूर नहीं कर सकते।
CPAO ने स्पष्ट किया है कि बार-बार निर्देश देने के बावजूद कई बैंक शाखाएं नियमों का उल्लंघन कर रही हैं, जिससे पेंशनर्स को मानसिक और शारीरिक परेशानी (Undue Hardship) का सामना करना पड़ रहा है।
क्यों जारी करना पड़ा यह आदेश?
दरअसल, सरकार के संज्ञान में आया था कि कई बैंक पहली पेंशन जारी करने से पहले पेंशनर्स से बैंक आकर ‘अंडरटेकिंग’ (Recovery of excess payment) और ‘लाइफ सर्टिफिकेट’ देने की जिद करते हैं।
CPAO ने अपने आदेश में पिछले कई आदेशों (2021 और 2023 के ओएम) का हवाला देते हुए बैंकों को याद दिलाया कि ये प्रथाएं मौजूदा निर्देशों के अनुरूप नहीं हैं। बैंकों को निर्देश दिया गया है कि वे अपने सभी CPPCs और शाखाओं को इस बारे में सूचित करें ताकि अनुपालन (Compliance) सुनिश्चित हो सके।
निष्कर्ष (Conclusion)
सरकार का यह कदम डिजिटल इंडिया की दिशा में एक और सुधार है। अब ई-पीपीओ (e-PPO) और ई-एसएसए के माध्यम से पेंशन प्रक्रिया को पूरी तरह पेपरलेस और सुविधाजनक बना दिया गया है। यदि कोई बैंक अब भी आपको पहली पेंशन के लिए परेशान करता है, तो आप इस आदेश का हवाला दे सकते हैं।
एक्सपर्ट टिप: पेंशनर्स को सलाह दी जाती है कि वे अपने बैंक खाते के साथ मोबाइल नंबर और आधार अपडेट रखें ताकि ई-पीपीओ जनरेट होते ही उन्हें एसएमएस के माध्यम से जानकारी मिल सके।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)
जी नहीं, CPAO के ताजा आदेश के अनुसार, बैंकों को निर्देश दिया गया है कि वे पहली पेंशन क्रेडिट करने के लिए पेंशनर्स को व्यक्तिगत रूप से बैंक शाखा (Physical Presence) आने के लिए मजबूर न करें।
बिल्कुल नहीं। सरकारी निर्देशों के मुताबिक, पहली पेंशन या पारिवारिक पेंशन (Family Pension) जारी करने के समय बैंक आपसे जीवन प्रमाण पत्र (Life Certificate) की मांग नहीं कर सकते।
आप बैंक को सूचित कर सकते हैं कि CPAO के नियमों के तहत अब ई-पीपीओ (e-PPO) और ई-एसएसए (e-SSA) के आधार पर पेंशन तुरंत जमा की जानी चाहिए। बैंक अब फिजिकल कॉपी के लिए भुगतान नहीं रोक सकते।
हाँ, यह नियम सामान्य पेंशन और पारिवारिक पेंशन, दोनों पर समान रूप से लागू होता है।
यदि कोई बैंक शाखा इन नियमों का उल्लंघन करती है, तो आप संबंधित बैंक के सेंट्रल पेंशन प्रोसेसिंग सेंटर (CPPC) या CPAO की आधिकारिक वेबसाइट पर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं।

