
GAD रायपुर। छत्तीसगढ़ में सरकारी नौकरियों में नियुक्ति में फर्जीवाड़ा रोकने सरकार ने विभागों को कड़ा निर्देश जारी किया है। विभागों को नियुक्ति आदेश जारी करने से पहले नियमों का सख्ती से पालन करना होगा।
जीएडी ने जारी किया निर्देश
छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, व्यवसायिक परीक्षा मंडल समेत अन्य संस्थाओं के जरिये आयोजित परीक्षा का चयन सूची के बाद नियुक्ति आदेश जारी करने के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव अविनाश चंपावत ने सभी विभागों को निर्देश जारी किया है।
यह हो रही है समस्या
जीएडी सचिव ने अपने पत्र में लिखा है कि कई विभागों की तरफ से छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, व्यवसायिक परीक्षा मंडल समेत अन्य संस्थाओं के जरिये आयोजित परीक्षा का चयन सूची जारी होनेक के बाद बिना पुलिस चरित्र सत्यापन व समस्त प्रमाण पत्रों का पूर्ण परीक्षण किए बिना नियुक्ति आदेश जारी किए जाते हैं, जिसके कारण नियुक्त अधिकारियों के विरूद्ध फर्जी जाति/दिव्यांग प्रमाण पत्र आदि के संबंध में कई शिकायतें प्राप्त हो रहें है तथा न्यायालयीन प्रकरण निर्मित हो रहे है।
शपथ पत्र के आधार पर नियुक्ति पत्र
जीएडी सचिव ने यह भी लिखा है कि प्रायः कई विभागों द्वारा कुछ दस्तावेजों के अभाव में शपथ पत्र (Undertaking) लेकर नियुक्ति आदेश जारी किये जाते हैं, जो प्रशासनिक दृष्टिकोण से न्यायोचित नहीं है।
इन निर्देशों का करना होगा कड़ाई से पालन
विभागों को छत्तीसगढ़ राज्य में सभी विभागों के लिए छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, व्यवसायिक परीक्षा मंडल और संस्थाओं द्वारा आयोजित परीक्षा में चयनित अभ्यार्थियों का नियुक्ति आदेश जारी करने के पूर्व प्रशासकीय विभाग चयनित अभ्यार्थियों के समस्त आवश्यक मूल दस्तावेजों/प्रमाण पत्रों की पूर्ण जांच/सत्यापन करने के उपरांत ही नियुक्ति आदेश जारी किया जाए।





