Government Schemes: श्रमिकों के लिए ये हैं श्रम कल्याण मंडल की योजनाएं
1 min readGovernment Schemes: रायपुर। श्रम कल्याण मंडल करीब दर्जनभर से ज्यादा योजनाओं का संचालन कर रहे है। इसमें श्रमिक और उनके परिवारों को विभिन्न तरह की सहायता दी जाती है। इसमें आर्थिक सहायता भी शामिल है।
योजना का नाम- शैक्षणिक छात्रवृत्ति योजना
पात्रता- मण्डल को देय अभिदायदाता संस्थानों, कारखानों एवं स्थापनाओं में नियोजित श्रमिकों के दो पुत्र एवं पुत्रियों जो पूर्व परीक्षा में 50 प्रतिशत या उससे अधिक अंक प्राप्त किये हो
सहायता- रूपये 3000 से 30000 तक
वर्तमान स्थिति- योजना वर्तमान में चल रही है
योजना का नाम- निःशुल्क सायकल वितरण योजना
पात्रता- पना/औद्योगिक संस्थान में कार्यरत 3 वर्षों से देय अभिदायदाता श्रमिकों को निःशुल्क सायकल का वितरण हितग्राहियों को जीवनकाल में एक बार ही प्रदाय किया जाता है।
सहायता- एक सायकल (प्रति हितग्राही)
वर्तमान स्थिति- योजना वर्तमान में चल रही है
योजना का नाम- मेधावी शिक्षा प्रोत्साहन योजना
पात्रता- श्रम कल्याण निधि अधिनियम 1982 के अंतर्गत समस्त पंजीकृत स्थापनाओं/ संस्थानों/ कारखानों एवं ठेकेदारों के द्वारा नियोजित/कार्यरत पंजीकृत अभिदायदाता कर्मचारी/श्रमिकों के पुत्र/पुत्री को दिया जावेगा।
सहायता- रूपये 5000/- से 100000/- तक
वर्तमान स्थिति- योजना वर्तमान में चल रही है
योजना का नाम- खेल-कूद प्रोत्साहन योजना
पात्रता- श्रम कल्याण निधि अधिनियम 1982 के अंतर्गत समस्त पंजीकृत स्थापनाओं/ संस्थानों/ कारखानों एवं ठेकेदारों के द्वारा नियोजित/कार्यरत पंजीकृत अभिदायदाता कर्मचारियों/श्रमिक अथवा उनके पुत्र/पुत्री, पति/पत्नी किसी भी खेल में विजेता रहा तो जिला/संभाग/राज्य/राष्ट्रीय/अंतराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में प्रथम/द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने पर प्रोत्साहन राशि के साथ प्रशस्ति पत्र के साथ अलंकृत किया जावेगा।
सहायता- रूपये 5000/- से 150000/- तक
वर्तमान स्थिति- योजना वर्तमान में चल रही है
योजना का नाम- कन्या विवाह सहायता योजना
पात्रता- पंजीकृत श्रमिक के एक अविवाहित पुत्री के विवाह हेतु आर्थिक सहायता।
सहायता- रूपये 150000/- तक
वर्तमान स्थिति- योजना वर्तमान में बंद है
योजना का नाम- मुख्यमंत्री कौशल विकास एवं परिवार सशक्तिकरण योजना
पात्रता- ऐसे श्रमिक जो किसी स्थापना में वर्षों से अपने अनुभव के आधार पर कार्यरत है परंतु किसी मान्यता प्राप्त संस्थान के प्रमाण-पत्र के अभाव में उन्हें कुशल श्रेणी से वंचित रखा गया है।
सहायता- विभिन्न ट्रेडो में (जैसेः- फिटर, टर्नर, मोल्डर, वेल्डर, इलेक्ट्रीशियन, फर्नेन्स ऑपरेटर, इन्स्टूमेन्टेशन मैकेनिक, रेफ्रीजरेशन मैकेनिक इत्यादि) प्रशिक्षित कर प्रमाण पत्र प्रदाय किया जाता है।
वर्तमान स्थिति- योजना ऑफलाइन है
योजना का नाम- निःशुल्क सिलाई मशीन वितरण योजना
पात्रता- कारखानों/संस्थानों में कार्यरत अभिदायदाता श्रमिकों के महिलाओं एवं पुत्रियों को मंडल द्वारा संचालित श्रम कल्याण केन्द्रों में सिलाई/कढ़ाई का प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा में उत्तीर्ण प्रशिक्षार्थियों को निःशुल्क सिलाई मशीन प्रदान किया जाता है।
सहायता- एक सिलाई मशीन (प्रति हितग्राही)
वर्तमान स्थिति- योजना ऑफलाइन है
योजना का नाम- सिलोकोसिस बीमारी से पीड़ित श्रमिकों के लिए आर्थिक एवं पुर्नवास सहायता योजना
पात्रता- योजना का लाभ छत्तीसगढ़ राज्य मे स्थित वे सभी स्थापनाएं जहाँ कारखाना अधिनियम 1948 एवं श्रम कल्याण निधि अधिनियम 1982 प्रभावशील होगा में कार्यरत् श्रमिकों को प्रदान किया जावेंगा।
सहायता- 3,00,000/- प्रति हितग्राही
वर्तमान स्थिति- योजना ऑफलाइन है
योजना का नाम- शहीद वीरनारायण सिंह श्रम अन्न योजना
पात्रता- कारखानों एवं स्थापनाओं में नियोजित अभिदायदाता श्रमिकों हेतु
सहायता- 10 रूपये में गरम/पौष्टिक भोजन दिया जाता है।
वर्तमान स्थिति- योजना ऑफलाइन है
योजना का नाम- श्रमिकों हेतु खेल-कूद प्रतियोगिता
पात्रता- विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों के कारखानों/संस्थानों मे कार्यरत् श्रमिकों एवं उनके परिवार के लिए राज्य स्तरीय/संभाग स्तरीय/जिला स्तरीय श्रमिक खेल-कूद प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है।
सहायता- प्रमाण पत्र एवं पुरूस्कार वितरण
वर्तमान स्थिति- योजना ऑफलाइन है
योजना का नाम- श्रम कल्याण केन्द्रों का संचालन एवं सिलाई कढ़ाई प्रशिक्षण
पात्रता- मंडल द्वारा संचालित श्रम कल्याण केन्द्रों के माध्यम से श्रमिकों के महिलाओं एवं पुत्रियों को निःशुल्क सिलाई/कढ़ाई का प्रशिक्षण दिया जाता है। (छःमाही प्रशिक्षण सत्र जनवरी से जून एवं जुलाई से दिसम्बर)
सहायता- श्रमिकों के महिलाओं एवं पुत्रियों को निःशुल्क सिलाई/कढ़ाई का प्रशिक्षण
वर्तमान स्थिति- योजना ऑफलाइन है
Government Schemes: इन योजनाओं के संबंध में विस्तार से जानकारी के लिए यहां क्लिक करें
योजना का नाम- श्रमिक दुर्घटना मृत्यु सहायता योजना
पात्रता- स्थापना/औद्योगिक संस्थान में कार्यरत अभिदायदाता श्रमिकों की कार्य के दौरान दुर्घटनावश मृत्यु होने पर उनके वैधानिक उत्तराधिकारी को रूपये 50,000/- की सहायता राषि प्रदाय की जाती है। किन्तु वे हितग्राही जो ई.एस.आई.सी. एवं भविष्य निधि संगठन में पंजीकृत नही है उनके ही आवेदन स्वीकार किये जावेंगें।
सहायता- रू. 50000/- (प्रति हितग्राही)
वर्तमान स्थिति- योजना ऑफलाइन है
योजना का नाम- स्वास्थ्य/नेत्र परीक्षण शिविर एवं निःशुल्क चश्मा वितरण
पात्रता- प्रदेश के विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों के कारखानों में कार्यरत श्रमिक एवं उनके परिवार के लिए
सहायता- श्रमिक एवं उनके परिवार के लिए निःशुल्क स्वास्थ्य/नेत्र परीक्षण शिविर का आयोजन किया जाकर निःशुल्क दवाईयाँ एवं चश्मा वितरण
वर्तमान स्थिति- योजना ऑफलाइन है
योजना का नाम- निःशुल्क बैसाखी/कैलिपर्स/ट्राईसायकल एवं श्रवण यंत्र योजना
पात्रता- कारखानों/संस्थानों में कार्यरत 3 वर्षों से देय अभिदायदाता विकलांग श्रमिकों को शासकीय चिकित्सालय द्वारा प्रदत्त प्रमाण-पत्र के आधार पर निःशुल्क बैसाखी/कैलिपर्स/ट्राईसायकल एवं श्रवण यंत्र हितग्राही को जीवनकाल में एक बार ही प्रदाय किया जाता है।
सहायता- योजनांतर्गत 01 सामग्री (प्रति हितग्राही)
वर्तमान स्थिति- योजना ऑफलाइन है