Guideline rate रायपुर। रायपुर और कोरबा के लोगों के लिए अच्छी खबर है। विशेष रुप से जमीन के कारोबार से जुड़े और जमीन खरीदने का विचार कर रहे लोगों के लिए। सरकार ने इन दोनों जिलों में गाइडलाइन दर में संशोधन किया है। नई दर 30 जनवरी से लागू कर दी गई है।
Chhattisgarh में 20 नवंबर 2025 से नई गाइडलाइन दरें लागू की गई है। नई गाइडलाइन दर जारी करने के साथ ही राज्य सरकार ने जिला मूल्यांकन समितियों Evaluation Committees को यह निर्देश दिया था कि आवश्यकता अनुसार इन नई गाइडलाइन दरों में संशोधन के प्रस्ताव केंद्रीय मूल्यांकन समिति Central Evaluation Committee को भेजे जा सकते हैं।
सरकार के निर्देशों के तहत रायपुर Raipur और कोरबा Korba जिले की जिला Evaluation Committees मूल्यांकन समितियों से गाइडलाइन दरों में संशोधन Amendment संबंधी प्रस्ताव प्राप्त हुए। इन प्रस्तावों पर विचार के लिए महानिरीक्षक पंजीयन Inspector General of Registration की अध्यक्षता में केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड evaluation board की बैठक आयोजित की गई। बैठक में रायपुर और Korba कोरबा जिलों से प्राप्त प्रस्तावित गाइडलाइन दरों का विस्तृत परीक्षण किया गया । समग्र विचार-विमर्श के बाद दोनों जिलों की जिला मूल्यांकन समितियों Evaluation Committees की तरफ से भेजे गए संशोधन प्रस्तावों का अनुमोदन किया गया।
केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड से अनुमोदित संशोधित गाइडलाइन दरें रायपुर Raipur और कोरबा जिले में 30 जनवरी 2026 से प्रभावशील होंगी। आम नागरिकों Ordinary citizens और संबंधित हितधारकों की तरफ से नई गाइडलाइन दरों की जानकारी संबंधित जिला पंजीयन कार्यालयों District Registrar’s Office से प्राप्त की जा सकती है। राज्य के अन्य जिलों से भी जिला मूल्यांकन समितियों से संशोधित गाइडलाइन Revised guidelines दरों के प्रस्ताव शीघ्र प्राप्त कर नियमानुसार जारी किए जाएंगे।
Chief minister विष्णु देव साय ने कहा है कि राज्य शासन का उद्देश्य भूमि और संपत्ति पंजीयन Property registration प्रक्रिया को पारदर्शी, यथार्थपरक Realistic और जनहितैषी बनाना है। गाइडलाइन दरों का समय-समय पर पुनरीक्षण वास्तविक बाजार मूल्य Market value के अनुरूप किया जा रहा है, जिससे आम नागरिकों को सुविधा मिले और पंजीयन व्यवस्था में पारदर्शिता Transparency बनी रहे।