High Court नौकरी लगाने के लिए पैसे लेने वालों की जमानत खारिज, देने वाले पर भी कार्रवाई के निर्देश
High Court रायपुर। सरकारी नौकरी के नाम पर ठगी करने वाले और ठगी का शिकार होने वाले दोनों पर हाईकोर्ट ने कड़ा रुख दिखाया है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने ऐसे एक मामले में नौकरी लगाने के नाम पर पैसे लेने वाले की जमानत खारिज कर दी है। वहीं, पैसे देने वाले पर भी कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। मामला क्लर्क की नौकरी लगाने के नाम पर ठगी का है। मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा की बेंच में हुई। सीजे ने शिकायतकर्ता के खिलाफ कानूनी कार्रवई करने का निर्देश दिया है।
High Court जानिए.. क्या है मामला
मामला हाईकोर्ट में क्लर्क की नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने का है। इस मामले में जांजगीर-चांपा के संजय दास ने पुलिस में शिकायत की है। दीपका थाने में की गई शिकायत में संजय दास ने बताया कि उसकी बहन को क्लर्क की नौकरी दिलाने के नाम पर सुमन सिंह राजपूत और जय सिंह राजपूत ने साढ़े चार लाख और उसके एक दोस्त अजय पाल से तीन लाख रुपये की ठगी की है।
High Court ऐसे हुआ भंडाफोड़
पैसे देने के बाद भी जब नौकरी नहीं मिली तो शिकायतकर्ता ने आरोपियों से बार- बार पूछना शुरू किया तो आरोपी टालमटोल करने लगे। इसके बाद शिकायतकर्ता ने फरवरी 2024 में सीधे हाईकोर्ट पहुंचकर वहां से जानकारी मांगी तो ठगी का खुलासा हुआ है। इसके बाद उसने पुलिस में शिकायत की।
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नाराज सीजे ने दिया सख्त निर्देश मामले की सुनवाई के दौरान सीजे सिन्हा बेहद नाराज हुए। उन्होंने कहा कि बार- बार सतर्कता के निर्देश के बावजूद लोग ठगों के झांसे में आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस तरह की घटनाओं से न्यायपालिका की छवि धूमिल होती है। ऐसे मामलों को सख्ती से रोकने की जरुरत है। सीजे ने अपने आरोपी की जमानत याचिका खारिज करते हुए रजिस्ट्रार जनरल को शिकायतकर्ता के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई करने का निर्देश दिया है।