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High Court छत्तीसगढ़ सरकार को हाईकोर्ट से लगा झटका: इस नियुक्ति कोर्ट ने किया खारिज, पद से हटाने के निर्देश

High Court  बिलासपुर। छत्तीसगढ़ सरकार को हाईकोर्ट के एक फैसले से तगड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने सरकार की तरफ की गई एक नियुक्ति को गलत ठहरा दिया है। इसके साथ ही कोर्ट ने नियुक्ति निरस्त कर अफसर को पद से हटाने का निर्देश दिया है।

फार्मेसी काउंसिल का मामला

हाईकोर्ट ने जिस नियुक्ति को निरस्त करने का आदेश दिया है, वह स्टेट फार्मेसी काउंसिल से जुड़ा है। डॉ. राकेश गुप्ता ने बताया कि हाईकोर्ट ने छत्तीसगढ़ स्टेट फार्मेसी काउंसिल के रजिस्ट्रार के रुप में अश्विनी गुरडेकर की नियुक्ति को गलत ठहराया है। इसके साथ ही कोर्ट ने उन्हें पद से हटाने का आदेश सरकार को दिया है।

राकेश गुप्ता ने दाखिल की थी याचिका

इस मामले में डॉ. राकेश गुप्ता ने इस मामले में हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। इसमें उन्होंने स्वास्थ्य सचिव, डॉयरेक्टर और स्टेट फार्मेसी काउंसिल के साथ अश्विनी गुरडेकर को पार्टी बनाया था।

High Court नियमानुसार नियुक्ति गलत

डॉ. राकेश गुप्‍ता ने वकील के जरिये अश्विनी गुरडेकर की काउंसिल के रजिस्‍ट्रार के रुप में नियुक्ति को चुनौती दी थी, जिस पर आज कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है।

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