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KVS Fee Rules 2026 : केंद्रीय विद्यायलों में फीस जमा करने के नियमों में 1 अप्रैल 2026 से बड़ा बदलाव

KVS Fee Rules 2026

KVS Fee Rules 2026। केन्द्रीय विद्यालय संगठन (KVS) ने फीस जमा करने की प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण बदलाव करते हुए ऑफलाइन भुगतान के विकल्प को पूरी तरह बंद करने का निर्णय लिया है । आगामी 1 अप्रैल, 2026 से विद्यार्थी या अभिभावक यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (UBI) की किसी भी शाखा के काउंटर पर चालान के माध्यम से फीस जमा नहीं कर सकेंगे ।

प्रमुखबिंदु (Key Highlights):

फीस भुगतान के लिए उपलब्ध ऑनलाइन विकल्प:

संगठन ने स्पष्ट किया है कि अभिभावक निम्नलिखित डिजिटल माध्यमों से अपनी फीस का भुगतान पहले की तरह जारी रख सकते हैं:

  1. डेबिट कार्ड: वीज़ा, मास्टरकार्ड, मेस्ट्रो, रुपे ।
  2. क्रेडिट कार्ड: वीज़ा, मास्टरकार्ड, रुपे ।
  3. इंटरनेट और मोबाइल बैंकिंग: सीधे बैंक खाते के माध्यम से ।
  4. UPI: भीम यूपीआई, फोनपे, गूगल पे आदि ।
  5. भारत बिल पे (BBPS): विभिन्न बिल भुगतान ऐप्स और चैनल ।
  6. POS मशीन: केवल उन क्षेत्रों में जहाँ विद्यालय के 8 किमी के दायरे में कोई बैंक शाखा उपलब्ध नहीं है ।

अभिभावकों के लिए निर्देश:

केन्द्रीय विद्यालय संगठन के संयुक्त आयुक्त (वित्त), सत्य नारायण गुलिया ने सभी क्षेत्रीय कार्यालयों को निर्देश दिया है कि वे 31 मार्च, 2026 से पहले सभी हितधारकों और अभिभावकों को इस बदलाव की जानकारी दे दें ताकि नए सत्र में फीस भरते समय किसी भी प्रकार की असुविधा न हो ।


आधिकारिक वेबसाइट: kvsangathan.nic.in संपर्क सूत्र: budget.section@kvs.gov.in

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