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हिट एंड रन में मौत पर 2 लाख, घायलों को 50 हजार: छत्तीसगढ़ सरकार का बड़ा ऐलान, जानें कैसे करें क्लेम

Hit and Run Compensation

रायपुर (09 अप्रैल 2026): छत्तीसगढ़ में सड़क हादसों (Road Accidents) के पीड़ितों के लिए राहत भरी खबर है। अगर किसी अज्ञात वाहन की टक्कर से कोई अनहोनी होती है, तो अब पीड़ित परिवार को आर्थिक मदद के लिए भटकना नहीं पड़ेगा।

परिवहन मंत्री श्री केदार कश्यप (Transport Minister) ने स्पष्ट किया है कि केंद्र सरकार की “हिट एंड रन मोटरयान दुर्घटना मुआवजा योजना” के तहत राज्य के हर पात्र व्यक्ति को त्वरित सहायता (Quick Relief) पहुंचाई जा रही है।

किसे और कितना मिलेगा मुआवजा (Compensation Amount)

परिवहन विभाग ने इस योजना के तहत मिलने वाली राशि को लेकर दिशा-निर्देश (Guidelines) जारी किए हैं:

कौन कर सकता है आवेदन? (Eligibility)

योजना का लाभ लेने के लिए कुछ पात्रता शर्तें (Conditions) तय की गई हैं:

आवेदन की सरल प्रक्रिया (Step-by-Step Process)

अक्सर जानकारी के अभाव (Lack of awareness) में लोग इस सरकारी मदद से वंचित रह जाते हैं। यहाँ प्रक्रिया दी गई है:

  1. पुलिस सूचना: दुर्घटना के तुरंत बाद नजदीकी पुलिस स्टेशन में एफआईआर (FIR) दर्ज कराएं।
  2. दस्तावेज जमा: निर्धारित आवेदन पत्र भरकर संबंधित एसडीएम (SDM) कार्यालय में जमा करें।
  3. सत्यापन: प्रशासन द्वारा सत्यापन (Verification) के बाद सहायता राशि आपके खाते में भेज दी जाएगी।

जरूरी दस्तावेज (Required Documents)

आवेदन के साथ इन कागजातों (Documents) को संलग्न करना अनिवार्य है:

“मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में हमारी सरकार दुर्घटना पीड़ितों को संबल देने के लिए प्रतिबद्ध है। ‘सावधानी हटी, दुर्घटना घटी’ के मंत्र को याद रखें और नियमों का पालन करें।” — केदार कश्यप, परिवहन मंत्री

सड़क सुरक्षा (Road Safety) के नियमों का पालन करना सबसे जरूरी है, लेकिन किसी अप्रिय घटना की स्थिति में यह योजना परिवारों के लिए एक बड़ा सहारा (Support) साबित हो रही है। परिवहन विभाग ने नागरिकों से अपील की है कि वे इस योजना के प्रति सजग रहें और जरूरतमंदों की मदद करें।

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