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IPS: IPS जीपी सिंह को हाईकोर्ट से बड़ी राहत, राजद्रोह स‍मेत सभी FIR रद्द, लेकिन अभी नहीं पहन पाएंगे वर्दी

IPS:  रायपुर। छत्‍तीसगढ़ कैडर के 1994 बैच के आईपीएस जीपी सिंह को हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दे दी है। कोर्ट ने जीपी सिंह के खिलाफ दर्ज तीनों एफआईआर को रद्द करने का आदेश दिया है। इसके साथ ही जीपी सिंह अब पूरी तरह आरोप मुक्‍त हो गए हैं। इसके बावजूद वे फिलहाल वर्दी नहीं पहन पाएंगे। उनकी सर्विस में वापसी में अभी एक और बड़ी बाधा है।

जानिए.. जीपी सिंह के खिलाफ तीन एफआईआर में क्‍या आरोप था

जीपी सिंह पर छत्‍तीगसढ़ के अलग- अलग थानों में तीन एफआईआर दर्ज हैं। इनमें आय से अधिक संपत्‍ति‍ जमा करने और एक्‍सटार्शन के साथ ही राजद्रोह का मुकदमा दर्ज है। जीपी सिंह सिर्वस में रहने के दौरान जिस एसीबी- ईओडब्‍ल्‍यू के चीफ थे, उसी एजेंसी ने उनके खिलाफ बाद में आय से अधिक संपत्‍ति‍ जमा करने के आरोप में न केवल एफआईआर दर्ज किया बल्कि छापेमार कार्रवाई भी की। एक एफआईआर भिलाई में दर्ज है। यह मामला भयादोहन का है। वहीं, रायपुर के कोतवाली थाना में जीपी सिंह के खिलाफ राजद्रोह का मुकदमा दर्ज है।

IPS: जानिए.. हाईकोर्ट से राहत के बावजूद क्‍यों अभी वर्दी नहीं पहन पाएंगे जीपी सिंह

हाईकोर्ट ने जीपी सिंह पर दर्ज तीनों एफआईआर रद्द कर दिया है, लेकिन अभी वे अपनी वर्दी नहीं पहन पाएंगे। वर्दी हासिल करने के लिए अब उन्‍हें दिल्‍ली में जंग लड़नी पड़ेगी, क्‍योंकि राज्‍य सरकार की तरफ से केंद्र सरकार को भेजे गए जीपी सिंह के बहाली का प्रस्‍ताव को हाईकोर्ट में चुनौती दे दी है। बताते चले कि कैट ने जीपी सिंह को दी गई अनिवार्य सेवानिवृत्‍ति‍ के फैसले को खारिज करते हुए उन्‍हें सेवा में वापस लेने का आदेश दिया था। कैट के इस फैसले के आधार पर राज्‍य सरकार ने जीपी सिंह की बहाली का प्रस्‍ताव केंद्र को भेजा था।

IPS: 2021 में हुई थी जीपी सिंह के खिलाफ कार्रवाई

जुलाई 2021 में एसीबी-ईओडब्‍ल्‍यू की टीम ने जीपी सिंह के खिलाफ छापे की कार्रवाई की। एसीबी की टीम ने जीपी सिंह और उनने जुड़े लोगों के रायपुर, राजनांदगांव और ओडिशा में 15 स्‍थानों पर जांच की। इस दौरान जब्‍त दस्‍तावेजों के आधार पर जीपी सिंह के खिलाफ 10 करोड़ रुपये की आय से अधिक संपत्‍ति‍ का मामला बनाया गया। इसके आधार पर सरकार ने जीपी सिंह को 5 जुलाई को निलंबत कर दिया।

 11 जनवरी 2022 को जीपी सिंह को दिल्‍ली से गिरफ्तार करके रायपुर लाया गया। करीब 5 महीने जेल में रहने के बाद मई 2022 में जीपी सिंह को जमानत मिल गई। एफआईआर और कार्रवाई के आधार पर सर्विस रिव्‍यू कमेटी ने 21 जुलाई 2023 को जीपी सिंह को अनिवार्य सेवानिवृत्‍ति‍ देने का आदेश जारी कर दिया। इसके बाद जीपी सिंह इस फैसले के खिलाफ पहले कैट गए, जहां कैट ने उनके पक्ष में फैसला सुनाया। अब हाईकोर्ट से भी उन्‍हें राहत मिल गई है।

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