Job News: छत्तीसगढ़ के युवाओं के साथ छल, इस भर्ती में हजारों हो जाएंगे अपात्र, देखिए- विज्ञापन और आदेश
Job News: रायपुर। छत्तीसगढ़ के स्थानीय युवाओं को सरकार भर्ती में विशेष रियायत की घोषणा की गई है। केवल घोषणा ही नहीं की गई है बल्कि कैबिनेट ने फैसला किया और उसके आधार पर आदेश भी जारी हुआ है, लेकिन भर्ती के लिए जारी विज्ञापन में उस रियायत को गोल कर दिया गया है। इसकी वजह से हजारों युवा भर्ती में शामिल नहीं हो पाएंगे।
Job News: जानिए.. क्या है मामला
दरअसल, छत्तीसगढ़ के जन संसाधन विभाग में 250 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया है। इसमें उप अभियंता (सिविल) के सौ पद, अनुरेखक (सिविल) के 35 अमीन 50 और सहायक मानचित्रकार के 25 सहित अन्य पद शामिल हैं। यह भर्ती व्यवसायिक परीक्षा मंडल के माध्यम से हो रहा है। इन भर्तियों में स्थानीय युवाओं को आयु सीमा छूट नहीं दी गई है। जाति और विभिन्न श्रेणियों में आयु सीमा में छूट का उल्लेख है, लेकिन यह सभी के लिए नहीं है। इसकी वजह से सामान्य वर्ग के हजारों युवा इस भर्ती में शामिल नहीं हो पाएंगे।
जल संसाधन विभाग की भर्ती में आयु को लेकर प्रावधान
जानिए.. जल संसाधन विभाग की भर्ती में आयु सीमा में किसे कितनी छूट
इस भर्ती के लिए अधिकतम आयु सीमा 30 वर्ष निर्धारित की गई है। इसमें एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग के गैर क्रीमीलेयर में आने वाले युवाओं को आयु सीमा में अधिकतम 5 वर्ष की छूट देने का प्रावधान किया गया है। इसी तरह महिलाओं के लिए 10 वर्ष की छूट का प्रवधान किया गया है। राज्य के सरकारी के पूर्व और वर्तमान कर्मचारियों के साथ ही छटनी और भूतपूर्व सैनिकों को भी आयु सीमा में छूट देने का प्रावधान किया गया है।
Job News: जानिए.. स्थानीय युवाओं को आयु सीमा में कितनी छूट मिलनी चाहिए
छत्तीसगढ़ सरकार ने स्थानी युवाओं को सरकारी भर्तियों में आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी है। यह छूट 31 दिसंबर 2028 तक लागू रहेगा। 17 जनवरी 2024 को विष्णुदेव साय कैबिनेट ने यह निर्णय लिया था। राज्य सरकार ने यह छूट राज्य के सभी युवाओं को देने का फैसला किया था। कैबिनेट के निर्णय के बाद सामान्य प्रशासन विभाग ने इसका आदेश में भी प्रसारित किया था। सामान्य प्रशासन विभाग ने 3 अगस्त 2024 को फिर एक एकजाई आदेश जारी किया, जिसमें पहले जारी सभी आदेशों का उल्लेख था।
जानिए.. आयु सीमा में छूट को लेकर क्या है आदेश
3 अगस्त 2024 को जारी आदेश के अनुसार सीधी भर्ती वाले सभी पदों पर छत्तीसगढ़ के स्थानीय युवाओं को अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष में दी गई 5 वर्ष की छूट की अवधि 1 जनवरी 2024 से 31 दिसंबर 2028 तक के लिए बढ़ाया गया है। यह छूट केवल राज्य के शिक्षित बेरोजगारों के लिए है।
इसी आदेश में बताया गया है कि राज्य के निगम और मंडल में संविदा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा 38 वर्ष निर्धारित की गई है। इसमें यह भी स्पष्ट किया गया है कि किसी भी उम्मीदवार को एक से अधिक आधार पर छूट नहीं दिए जाने की स्थिति में अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी।