जानिए इस बार प्रदेश में कब होगी ग्रामसभा, पूरी कार्यवाही पोर्टल पर होगी अपलोड
1 min readरायपुर। Chaturpost.com (चतुरपोस्ट.कॉम)
ग्रामसभा के लिए तारीख तय कर दी गई है। इस बार ग्रामसभाओं में होने वाली पूरी कार्यवाही पोर्टल पर अपलोड की जाएगी। ग्रामसभा का आयोजन 23 जनवरी को सभी ग्राम पंचायतों में की जाएगी। इस संबंध में पंचायत विभाग के संचालक कार्तिकेय गोयल ने सभी कलेक्टरों को परिपत्र जारी किया है।
इन तारीखों पर होगी ग्रामसभाएं
गोयल ने कलेक्टर को लिखे पत्र बताया है कि छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम, 1993 के तहत हर तीन महीने में ग्रामसभा का कम से कम एक सम्मिलन आयोजित करने का प्रावधान है। विभाग के निर्देशानुसार निर्धारित तिथियों 23 जनवरी, 14 अप्रैल, 20 अगस्त और दो अक्टूबर के साथ ही प्रति वर्ष जून व नवंबर में सुविधाजनक तिथियों में हर गांव में ग्रामसभा का आयोजन अनिवार्य रूप से किया जाना है। पंचायत संचालनालय ने प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय और उनके आश्रित गांवों में ग्रामसभा के आयोजन के लिए समय सारिणी तैयार करने और स्थानीय जरूरत के अनुसार अधिकारियों-कर्मचारियों को विशेष जिम्मेदारी देने के भी निर्देश दिए हैं।
क्या होगा ग्रामसभा की बैठक में
पंचायत संचालनालय ने 23 जनवरी से आयोजित ग्रामसभा में ग्रामसभा की पिछली बैठक में पारित संकल्पों के क्रियान्वयन संबंधी पालन प्रतिवेदन, विगत तिमाही में पंचायतों के आय-व्यय की समीक्षा और अनुमोदन किया जाएगा। साथ ही पिछली छमाही में विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत स्वीकृत कार्यों के नाम, प्राप्त राशि, स्वीकृत राशि, व्यय राशि व कार्य की अद्यतन स्थिति का वाचन करने कहा है।
ग्रामसभा में मनरेगा (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम) के तहत ग्राम पंचायत में ग्रामीण परिवारों द्वारा रोजगार की मांग और उपलब्ध कराए गए। रोजगार की स्थिति की समीक्षा करने, गोठानों के प्रबंधन व संचालन, सुराजी ग्राम योजना के अंतर्गत नरवा, गरवा, घुरवा, बारी से संबंधित कार्यों की प्रगति के संबंध में चर्चा, सामाजिक सहायता कार्यक्रम के तहत संचालित पेंशन योजनाओं के सामाजिक अंकेक्षण और हितग्राहियों के सत्यापन के संबंध में कार्यवाही करने के भी निर्देश दिए गए हैं।
यह भी होगा ग्राम सभा की बैठक में
पंचायत संचालनालय ने कलेक्टरों को निर्देशित किया है कि ग्रामसभा में जरूरतमंद व्यक्तियों के लिए पंचायत द्वारा वितरित खाद्यान्न व उसके लाभान्वितों के नामों का वाचन तथा जन्म, मृत्यु एवं विवाह पंजीयन से संबंधित प्रकरणों के लंबित, निराकृत एवं वितरित प्रमाण पत्रों की जानकारी दी जाए।
ग्रामसभा में मौसमी बीमारियों के निदान एवं निवारण पर चर्चा करने एवं उससे निपटने चिकित्सकीय सुविधाओं के अवलोकन के साथ ही इस संबंध में जागरूकता फैलाने भी कहा गया है। वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए ग्राम पंचायत विकास योजना (GPDP) के निर्माण के लिए पिछले वर्ष की जीपीडीपी में लिए गए कार्यो का आंकलन कर 29 विषयों से संबंधित गतिविधियों को ग्राम पंचायत की आवश्यकता के अनुसार प्राथमिकता तय करते हुए कार्ययोजना की रूपरेखा तैयार करने तथा राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस कार्यक्रम के क्रियान्वयन के संबंध में भी ग्रामसभा में कार्यवाही की जाएगी।
अनुसूचित क्षेत्रों में इन विषयों पर होगी विशेष चर्चा
पंचायत संचालनालय ने अनुसूचित क्षेत्र (संविधान की पांचवीं अनुसूची के अंतर्गत शामिल अनुसूचित क्षेत्र) की ग्रामसभाओं में कुछ विषयों पर विशेष रूप से चर्चा करने के निर्देश दिए हैं। इनमें छत्तीसगढ़ पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) नियम, 2022 का प्रत्येक ग्रामसभा में वाचन और व्यापक प्रचार-प्रसार शामिल है। साथ ही प्रत्येक ग्रामसभा में ग्रामसभा के अध्यक्ष का चुनाव व ग्रामसभा में पेसा नियम 19 और 20 के तहत संसाधन योजना और प्रबंधन (RPMC) व शांति और न्याय समिति के गठन और सदस्यों का चयन शामिल हैं।
ग्रामसभा में पेसा नियम के अनुसार प्रस्ताव पास कर सरपंच और सचिव के संयुक्त हस्ताक्षर से ग्रामसभा कोष के नाम से कोर बैंकिंग सुविधायुक्त नजदीकी राष्ट्रीयकृत बैंक में खाता खुलवाने, मानव संसाधनों और स्थानीय संस्थाओं की समीक्षा व लघु जल निकायों के लीज और बाजारों की नीलामी पर चर्चा के भी निर्देश दिए गए हैं।
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कलेक्टर, जिला पंचायत, जनपद पंचायत या ग्राम पंचायत द्वारा स्थानीय आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए अन्य विषयवस्तु को ग्रामसभा के एजेंडा में शामिल किया जा सकता है। कलेक्टरों को कोविड-19 से बचाव के लिए केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय स्तर पर जारी दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए ग्रामसभा का आयोजन सुचारू रूप से संपन्न कराना सुनिश्चित करने कहा गया है।
साथ ही पंचायत संचालनालय ने प्रत्येक गांव में आयोजित ग्रामसभा की गतिविधियों को वाइब्रेंट ग्रामसभा पोर्टल https://meetingonline.gov.in और जीपीडीपी पोर्टल में शत-प्रतिशत अपलोड कराना सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए हैं।