land registration fee: छत्तीसगढ़ में जमीन की रजिस्ट्री, बंटवारा और दान पत्र की नई शुल्क, अब घर बैठे भी होगी रजिस्ट्री
land registration fee: रायपुर। छत्तीसगढ़ के पंजीयन विभाग ने जमीन से जुड़े विभिन्न मामलों के लिए शुल्क की नई दरें जारी की है। राज्य में अब जमीन की खरीदी- बिक्री बिना रजिस्ट्री कार्यालय गए भी कराया जा सकता है। इसके लिए अलग से शुल्क देना पड़ेगा। वाणज्यिकर (पंजीयन) विभाग ने नई दरें जारी कर दी है।
वाणज्यिकर (पंजीयन) विभाग से जारी अधिसूचना के अनुसार अचल संपत्ति के विक्रय या विनिमय, या दान, जो परिवार के सदस्यों से भिन्न व्यक्ति के पक्ष में हो, की दशा में छत्तीसगढ़ बाजार मूल्य मार्गदर्शक सिद्धांतों का बनाया जाना और उनका पुनरीक्षण नियम, 2000″ में परिभाषित बाजार मूल्य मार्गदर्शक सिद्धांत के अनुसार अचल संपत्ति के बाजार मूल्य का 4% शुल्क देना होगा। इसी तरह विभाजन विलेख की दशा में 500.00 रुपये शुल्क देना पड़ेगा।
land registration fee: हक त्याग विलेख की दशा में – (क) जो परिवार के सदस्यों से अतिरिक्त किसी अन्य के पक्ष में हो संपत्ति के जिस भाग का त्याग किया जा रहा है, उसके बाजार मूल्य का 4% देना होगा। वहीं, परिवार के सदस्य के पक्ष में हो (परिवार में रिश्तेदार से अभिप्रेत है पिता, माता, पति या पत्नी, पुत्र, पुत्री, पुत्रवधु, भाई, बहन तथा पौत्र-पौत्री (जिसमें पुत्र के पुत्र एवं पुत्री तथा पुत्री के पुत्र एवं पुत्री सम्मिलित हैं।) 500.00 शुल्क देना पड़ेगा।
land registration fee: परिवार के सदस्यों के पक्ष में दान, जो कि बिना किसी प्रतिफल के हो,स्पष्टीकरण इस प्रयोजन हेतु, दानदाता के संबंध में परिवार से अभिप्रेत है दानदाता का पिता, माता, पति या पत्नी, पुत्र, पुत्री, पुत्रवधु, भाई, बहन और पौत्र-पौत्री (जिसमें पुत्र के पुत्र एवं पुत्री तथा पुत्री के पुत्र एवं पुत्री सम्मिलित हैं।) 500.00 देना पड़ेगा।इसी तरह विक्रय प्रमाण पत्र’ की दशा में नीलामी की राशि का 4% शुल्क देना पड़ेगा।
land registration fee: जानिए.. घर बैठे रजिस्ट्री के लिए कितना शुल्क देना पड़ेगारजिस्ट्रार द्वारा किसी भी दस्तावेज के रजिस्ट्रीकरण के लिये अतिरिक्त शुल्क साधारण शुल्क के अतिरिक्त, रुपये 25,000.00
टीप :- इस अनुच्छेद के अधीन अतिरिक्त फीस, वसीयतों तथा दत्तक ग्रहण के अधिकार पत्रों के रजिस्ट्रीकरण पर देय नहीं होगी, वह ऐसे मामलों में भी उदग्रहणीय नहीं होगी, जिनमें सब-रजिस्ट्रार किसी निष्पादन में हितबद्ध होने के कारण या किसी अन्य दूसरे पर्याप्त कारण से स्वयं रजिस्ट्रीकरण करने के लिये असमर्थ हों।
अनुच्छेद-चौदह के फीस कॉलम के सरल क्रमांक (2) एवं (3) के स्थान पर, अंक तथा चिन्ह ‘रुपये 1000.00 के स्थान पर, अंक और चिन्ह “रुपये 25,000.00 क्रमशः प्रतिस्थापित किया जाए।
वहीं पक्षकार द्वारा विशेष टाईम स्लॉट के माध्यम से पंजीयन करवाये जाने के लिए अतिरिक्त फीस रूपये 15,000.00 देना पड़ेगा।