
land rent रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार राज्य में भू- भाटक तय करने के लिए नया निर्देश जारी करेगी। राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा ने मंगलवार को विधानसभा में बताया कि इस संबंध में 2015 में एक निर्देश जारी किया गया था, जिसकी गलत व्याख्या के कारण दिक्कत हो रही है।
तीन महीने में नया निर्देश
मंत्री टंकराम वर्मा ने सदन में बताया कि भू- भाटक के लिए विभाग नया ड्राफ्ट तैयार कर रहा है, जिसके आधार पर तीन महीने में सभी जिलों को स्पष्ट निर्देश जारी कर दिया जाएगा।
दो विधायकों के सवाल पर मंत्री ने दी जानकारी
भू- भाटक निर्धारण को लेकर कांग्रेस के ही दो सदस्यों देवेंद्र यादव और सावित्री मंडावी ने प्रश्न किया था। देवेंद्र यादव ने भू- भाटक की गणना छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना के वर्ष से करने की मांग की।
किसी के साथ नहीं होगा अन्याय
इस पर मंत्री टंकराम वर्मा ने बताया कि स्पष्ट ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है ताकि किसी के साथ अन्याय न हो। उन्होंने बताया कि राजनांदगांव जिला से भू- भाटक को लेकर कुछ बातें आई हैं। ऐसा 2015 के आदेश की गलत व्याख्या के कारण हो रहा है। इसी वजह से नया ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है, उन्होंने यह भी कहा कि नया ड्राफ्ट उसी समय से लागू होगा।
भू- भाटक के प्रश्न पर मंत्री का लिखित उत्तर
राजस्व मंत्री टंक राम वर्मा ने बताया कि नजूल भूमि के भू-भाटक के संबंध में राजस्व पुस्तक परिपत्र खंड चार-1 की कंडिका-30 में निर्देश दिए गए हैं, जिसके अनुसार आवंटिती द्वारा पट्टा निष्पादन दिनांक के पश्चात के 01 अप्रैल की तारीख से अथवा आवंटिती द्वारा भूमि का कब्जा लिए जाने के दिनांक से, जो भी पहले हो, से भू-भाटक लिए जाने का निर्देश है।
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मंत्री ने बताया कि 04 फरवरी 2020 को जारी विभागीय अधिसूचनामें विभिन्न प्रयोजनों के लिए वार्षिक भू-भाटक के निर्धारण के लिए दरों को अधिसूचित किया गया है।
इसी तरह 12 फरवरी 2015 को जारी विभागीय अधिसूचना में नजूल भूमि के नवीनीकरण और पट्टा आवंटन प्रक्रिया के संबंध में निर्देश जारी किए गए हैं।




