Library लाइब्रेरी नियम में किया बदलाव, जानिए- मंत्रालय की लाइब्रेरी का कौन- कौन कर सकता है उपयोग
Library रायपुर। मंत्रालय की लाइब्रेरी से किताब और पत्रिका इश्यू कराने को लेकर सामान्य प्रशासन विभाग (जीएडी) ने नया निर्देश जारी किया है। मंत्रालय की लाइब्रेरी से निर्गमित (इश्यू की गई) की जाने वाली अधिकतम पुस्तकें और पत्रिकाओं (पत्रिकाओं के नए संस्करण ग्रंथालय में उपलब्ध होने पर ही पुराने पत्रिकाओं का निर्गमन (इश्यू)) की संख्या निम्नानुसार होगी
(a) मुख्य सचिव कार्यालय, मुख्यमंत्री निवास और कार्यालय के लिए असीमित संख्या में पुस्तकें और पत्रिकाएं इश्यू की जा सकेंगी।
(b) मंत्री और संसदीय सचिव 10 पुस्तकें और 10 पत्रिकाएं।
(c) अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव, विशेषसचिव, संयुक्त सचिव-10 पुस्तकें और 10 पत्रिकाएं।
(d) उप सचिव, अवर सचिव, स्टॉफ ऑफिसर / विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी / वरिष्ठ ग्रंथपाल और समकक्ष अधिकारी -05 पुस्तकें और 05 पत्रिकाएं।
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(e) अनुभाग अधिकारी / निज सचिव और समकक्ष अधिकारी 04 पुस्तकें 04 पत्रिकाएं।
(f) निज सहायक, सहायक अनुभाग अधिकारी, स्टेनोग्राफर, वरिष्ठ सचिवालय सहायक, स्टेनो टाइपिस्ट, कनिष्ठ सचिवालय सहायक और डाटा एन्ट्री ऑपरेटर और मंत्रालय में पदस्थ अन्य तृतीय श्रेणी कर्मचारी – 03 पुस्तकें और 03 पत्रिकाएं।
(g) भृत्य और मंत्रालय में पदस्थ अन्य चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी 02 पुस्तकें और 02 पत्रिकाएं।
(टीपः विशेष परिस्थिति में उप सचिव/ अवर सचिव (अधी) / वरिष्ठ ग्रंथपाल द्वारा उपरोक्त संख्या से अधिक पुस्तकें / पत्रिकाएं इशू किए जाने पर विचार किया जा सकेगा।)
Library जानिए- कितने दिन के लिए इश्यू कराए जा सकते हैं पत्र- पत्रिका
(2) मंत्रालयीन अधिकारियों और कर्मचारियों को निःशुल्क सदस्यता प्रदान की जाएगी।
(3) मंत्रालय, ग्रंथालय सदस्य को पुस्तकें 30 दिन के लिए तथा पत्रिकाएं 07 दिन के लिए इशू की जाएगी। हालांकि पुस्तकें और पत्रिकाएं नियत समय से पूर्व भी आवश्यकता होने पर निर्धारित अवधि समाप्त होने से पहले भी ग्रंथालय द्वारा वापिस मंगाई जा सकती है। ऐसी दशा में सदस्य की यह जिम्मेदारी है कि वह पुस्तक / पत्रिका को एक दिन के भीतर ग्रंथालय में वापिस करना अनिवार्य होगा।
(4) यदि पुस्तक / पत्रिका आवश्यकता न हुई, और इसकी मांग किसी दूसरे सदस्य द्वारा न की गई हो, तो पुस्तकालयाध्यक्ष (उप सचिव/ अवर सचिव (अधी.) / वरिष्ठ ग्रंथपाल / प्रभारी ग्रंथपाल) द्वारा 15-15 दिन के लिए 02 बार पुनर्निगमन (Renewal/Re-Issue) की अनुमति दी जा सकेगी। लेकिन पुनर्निर्गम के समय संबधित पुस्तक / पत्रिका भी प्रस्तुत करना अनिवार्य है, जिसके बिना पुनर्निर्गन नहीं किया जाएगा।
जानिए- निर्धारित समय पर नहीं लौटाने पर क्या होगी कार्रवाई
(5) निर्धारित अवधि में पुस्तक / पत्रिकाएं न लौटाए जाने की स्थिति में नियमानुसार कार्यवाही की जा सकेगी।
(6) कोई भी पाठक / सदस्य ग्रंथालय से इश्यू कराई गई पुस्तक/पत्रिका पर न तो कुछ लिखेगा और न ही उसे किसी प्रकार का नुकसान पहुंचाएगा। पुस्तक / पत्रिका को क्षति या गुम होने की स्थिति में संबंधित पुस्तक / पत्रिका की कीमत संबंधित सदस्य / पाठक से निम्नानुसार वसूली की जाएगी
(अ) 05 वर्ष से अधिक पुरानी प्रकाशित या प्रकाशन तिथि की पुस्तक / पत्रिका पर अंकित मूल्य का 10 गुना।
(ब) 05 वर्ष से कम अवधि की प्रकाशित या प्रकाशन तिथि की पुस्तक / पत्रिका पर अंकित मूल्य का 02 गुना।
(स) पुस्तक के गुम होने की स्थिति में समान लेखक / प्रकाशक/प्रकाशन तिथि की पुस्तक खरीद कर देना होगा अन्यथा समान लेखक / प्रकाशक / प्रकाशन तिथि के बाद की नवीनतम समान पुस्तक खरीद कर देने पर कोई रोक नहीं होगी। उपयुक्त समान लेखक / प्रकाशक / प्रकाशन तिथि की पुस्तक उपलब्ध नहीं होने पर (अ) और (ब) में उल्लेखित अनुसार वसूली की जाएगी।
Library जानिए- पुस्तक गुम होने की स्थिति में कैसे होगी वसूली
(a) 05 वर्ष की गणना पुस्तक के प्रकाशन की तिथि से की जाएगी न की पुस्तक के निर्गम की तिथि से।
(b) अधिरोपित किए हुए अर्थदंड को कम या मुक्त करने का अधिकार विभाग प्रमुख को होगा।
(c) शासन द्वारा प्रकाशित बिना मूल्य के अंकित पुस्तकें और शासकीय बहुमूल्य पुस्तकें, जो बाजार में उपलब्ध नहीं होती, के गुम हो जाने के एवज में वसूली की राशि का निर्धारण पुस्तक की प्रकृति के अनुसार किया जाएगा, जिसका भुगतान संबंधित सदस्य को करना अनिवार्य होगा।
(7) कंडिका 1(a) में उल्लेखित सदस्यों को निर्गमित पुस्तकों के वापसी के संबंध में समय-सीमा 06 माह और कंडिका 1(b) से 1 (d) तक में उल्लेखित सदस्यों को निर्गमित पुस्तकों के वापसी के संबंध मे समय-सीमा 03 माह होगी, लेकिन कार्यकाल या सेवानिवृत्त होने, स्थानांतरण होने, विभाग परिवर्तन होने या सेवा छोड़ने की स्थिति में ग्रंथालय से निर्गमित समस्त पुस्तकें वापस लौटाना अनिवार्य होगा। समस्त सदस्यों को प्रपत्र (A) में “अनापत्ति प्रमाण पत्र (No Dues)” प्राप्त करना अनिवार्य होगा। अनापत्ति प्रमाण पत्र के बिना सामान्य प्रशासन विभाग, लेखा शाखा द्वारा अंतिम वेतन प्रमाण पत्र, भुगतान अथवा पेंशन प्रकरण अग्रेषित नहीं किए जाने संबंधी कार्यवाही की जा सकेगी।
Library जानिए- शोध करने वाले विद्ययार्थियों के लिए क्या है सुविधा
(8) सचिवालय कर्मचारियों के अलावा “अन्वेषण और शोध” कार्य करने वाले विद्यार्थियों को भी पुस्तकालय में बैठकर पुस्तकें पढ़ने की सुविधा दी जाएगी जिसके लिए सामान्य प्रशासन विभाग ग्रंथालय प्रभारी की स्वीकृति प्राप्त करनी होगी। ग्रंथालय में पाठकों के लिए पठन-पाठन का निर्धारित समय अपरान्ह 01:30 बजे से 02:00 बजे तक ताकि विभागों के महत्वपूर्ण कार्य प्रभावित न हो। तथापि अधिकारी / कर्मचारी द्वारा अपने सुविधानुसार समय का सदुपयोग कार्यालयीन समय तक कर सकेंगे। निर्धारित समयावधि के पश्चात् ग्रंथालय में पठन-पाठन के लिए रूकने पर पाठक की स्वयं की जिम्मेदारी होगी। मंत्रालय अधिकारियों और कर्मचारियों के अलावा अन्य व्यक्तियों को ग्रंथालय में बैठकर पढ़ने की सुविधा ग्रंथालय प्रभारी की अनुमति के बाद दी जाएगी।
(9) पुस्तकें/पत्रिकाएं आदि जो ग्रंथालय मे पढ़ने के लिए ली जाएं, वह ग्रंथालय छोड़ने से पहले वापस करनी होगी।
Library जानिए- लाइब्रेरी में क्या- क्या ले जाने पर रहती है रोक
(10) ग्रंथालय में थैली या निजी पुस्तक लाने पर प्रतिबंध होगा। अनावश्यक ऐसे सामान पुस्तकालय के बाहर ही रखना होगा।
(11) निम्न प्रकार की पाठ्य सामग्री केवल विशेष परिस्थिति में निर्गमित की जाएगी।
(अ) हस्तलेख, (ब) विश्वकोश, (स) शब्दकोश, (द) ऐसी पाठ्य सामग्री जिन पर रिजर्वड” अथवा “नॉट टू बी इश्यू” लिखा हो, (इ) पत्रिकाओं के नए अंक।
(12) सचिवालय पुस्तकालय में अभिदत्त की जा रही समाचार-पत्र और पत्रिकाओं को सुरक्षित रखने की समयावधि 06 माह होगी। भविष्य में स्थायी रूप से रखी जाने वाली पत्रिकाओं को जिल्दबंदी कराकर सुरक्षित रखा जाएगा और पत्रिका के नए संस्करण प्राप्ति होने पर 01 साल बाद पुराने अंकों को रद्दी के रूप में विक्रय की जा सकेगा।
Library (13) जिस अधिकारी / कर्मचारी के नाम से ग्रंथालय की सदस्यता ली गई है, उसी अधिकारी / कर्मचारी को ही पुस्तकें निर्गमित की जाएगी। अधिकारी और कर्मचारी की ग्रंथालय में उपस्थिति संभव न हो तो दूरभाष द्वारा सूचित किए जाने पर ग्रंथालय मांगपत्र भरकर देने पर अधीनस्थ अधिकारी / कर्मचारी को ग्रंथालय से पुस्तकें निर्गमित की जाएगी।
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(14) अधिकारियों और कर्मचारियों को स्वयं का कर्मचारी कोड, पदनाम, विभाग, मोबाईल नं., ई-मेल आई. डी और ग्रंथालय सदस्यता प्रारूप अनुसार जानकारी देना आवश्यक होगा।
(15) मंत्रालय में पदस्थ अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों के नाम से, उनके स्टॉफ ऑफिसर/निज सचिव/निज सहायक द्वारा निर्गमित की गई पुस्तकों के संदर्भ में उनके निजी स्थापना में पदस्थ स्टॉफ का ग्रंथालय के निर्गमन पंजी में हस्ताक्षर आवश्यक होगा। अधिकारी के अन्यत्र स्थानांतरण, विभाग परिवर्तन, सेवानिवृत्ति या मृत्यु पश्चात् तत्कालीन निजी स्टॉफ का दायित्व होगा कि अधिकारी द्वारा निर्गमित पुस्तकें लौटा दी जाएं। उपरोक्त उल्लेखित, अन्य संवर्ग के अधिकारी जो मंत्रालय में पदस्थ है, उन पर भी लागू होगा।
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Library (16) ग्रंथालय सदस्यता छत्तीसढ़ शासन के मंत्री, संसदीय सचिव, और मंत्रालय में पदस्थ अखिल भारतीय सेवा के अधिकारी, राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारी, वित्त सेवा के अधिकारी, मंत्रालयीन संवर्ग के प्रथम, द्वितीय और तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के श्रेणी के अधिकारियो / कर्मचारियों को दी जाएगी। उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य अधिकारी / कर्मचारियों को आवश्यक परिस्थिति में विभाग प्रमुख के अनुमति पश्चात् ग्रंथालय की सदस्यता दी जा सकेगी।
(17) ग्रंथालय नियम का उल्लंघन करने पर संबंधित सदस्य / पाठक पर नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।