Medical रायपुर। छत्तीसगढ़ के नर्सिंग होम संचालकों की एक और समस्या का समाधान हो गया है। लाइसेंस नवीनीकरण के मामले में पर्यावरण संरक्षण मंडल ने नर्सिंग होम संचालकों को बड़ी राहत दी है। इस संबंध में पर्यावरण संरक्षण मंडल की तरफ से राज्य के स्वास्थ्य संचालनालय को पत्र जारी किया गया है।
आईएमए के पूर्व अध्यक्ष डॉ. राकेश गुप्ता ने बताया कि छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल नया रायपुर अटल नगर ने संचालक स्वास्थ्य सेवाओं को जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के आधार पर स्वत: नवीनीकरण संबंध में पत्र लिखकर 1 जनवरी 2025 से प्रभावशील होने की जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि लंबे समय से नर्सिंग होम एक्ट अधिनियम के तहत प्रति 5 वर्ष में सभी संबंधित विभागों के लाइसेंस की नवीनीकरण की यह मांग पूरी की गई है।
पर्यावरण मंडल के सदस्य सचिव के हस्ताक्षर से संचालक स्वास्थ्य सेवाओं इस संबंध में एक पत्र जारी किया गया है। इसमें लिखा है कि जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 की धारा 10 के अंतर्गत जारी प्राधिकार के नवीनीकरण के लिए Auto renewal of authorization की सुविधा प्राधिकार और पूर्व में जारी प्राधिकार नवीनीकरण में अधिरोपित सभी शर्तों का पूर्ण रूप से पालन कर लेने वाले चिकित्सा संस्थानों द्वारा प्राधिकार व पूर्व में जारी प्राधिकार नवीनीकरण में अधिरोपित सभी शर्तों का पूर्ण रूप से पालन करने संबंधी निर्धारित प्रपत्र “self certification” (Annexure-A) और “Commitment letter” (Annexure-B) सहित प्राधिकार नवीनीकरण के लिए आवदेन किया जाना है। दस्तावेजों के आधार पर प्राधिकार नवीनीकरण जारी किया जाना है। उपरोक्तानुसार प्रक्रिया 01/01/2025 से प्रभावशील है।
छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के 27 डॉक्टरों को नौकरी से बाहर कर दिया है। डॉक्टरों पर यह कार्यवाही बिना अवकाश स्वीकृति के लंबे समय से अनुपस्थित रहने के कारण की गई है। स्वास्थ्य विभाग ने सेवा से बाहर किए गए डॉक्टरों की सूची सार्वजनिक की गई है। कौन- कौन से सरकारी डॉक्टरों को नौकरी से बाहर किए गया है जानने के लिए यहां क्लिक करेंAMP