Medical बिजली कंपनी में कैशलेस वालों के लिए ओपीडी की सुविधा का सरलीकरण, HR ने जारी किया सर्कुलर

Medical रायपुर। बिजली कंपनी प्रबंधन ने कंपनी के कर्मचारियों की कैश लैस मेडिकल सुविधा को और बेहतर बनाने की दिशा में पहल किया है। इस संबंध में कंपनी के मानव संसाधन विभाग की तरफ से एक सर्कुलर जारी किया है।कंपनी के HR विनोद अग्रवाल ने कर्मचारियों को संबोधित करते हुए कहा है कि अभी जैसे आप ऑफिस से घर जाते हैं या छुट्टियों के दिन किसी की तबीयत खराब होती है और ओपीडी दिखने जाते हैं। तो आप पावर कंपनी के चिकित्सक से अनुमति या रेफरल नहीं ले सकते हैं।
Medical अग्रवाल के अनुसार इससे उसकी क्लेम में दिक्कत जाती है। अब इस दिक्कत को हटा दिया गया है। अब आप जब भी पावर कंपनी की डिस्पेंसरी अस्पताल खुलेगी तो दो दिनों के अंदर एक्सपोज्ड फैक्टो अनुमति लेकर अपना ओपीडी का क्लेम रीइंबर्समेंट हेतु अपने कार्यालय में जमा कर सकते हैं।
इसी प्रकार एक से अधिक बार एक ही बीमारी के इलाज के लिए जरूरत पड़ने पर उच्च अधिकारियों से अनुमति देनी पड़ती थी इस बाध्यता को समाप्त कर दिया गया है
बिजली कंपनी प्रबंधनी की महिमा: इंजीनियरों को प्रमोशन और कर्मचारियों की पदोन्नति पर रोक
बिजली कंपनी में कार्यालय सहायक ग्रेड-1 के प्रमोशन आर्डर पर रोक लगा दी गई है। कार्यलय साहयक ग्रेड-1 रैंक के 28 कर्मचारियों को सेक्शन अफसर बनाने का आदेश 13 मार्च को जारी किया गया था। इसके कुछ घंटे बाद ही कंपनी प्रबंधन की तरफ से एक लाइन का आदेश जारी कर इसे स्थगित दिया गया। प्रमोशन पर रोक का कोई कारण नहीं बताया गया है। कार्यलय साहयक ग्रेड-1 का प्रमोशन आर्डर देखने के लिए यहां क्लिक करें