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सामान्य प्रशासन विभाग ने किया नियमों में संशोधन

सामान्य प्रशासन विभाग ने किया नियमों में संशोधन

News रायपुर l छत्तीसगढ़ के शासकीय सेवाओं के लिए अच्छी खबर है। सरकार ने शासकीय सेवकों को बड़ी छूट दी है। हालांकि इस छूट में कुछ बंदिशें भी लगाई गई हैं, बावजूद इसके सरकार का यह फैसला शासकीय सेवकों के आर्थिक फायदे वाला है।

सामान्य प्रशासन विभाग ने किया नियमों में संशोधन

छत्तीसगढ़ सरकार राज्य के शासकीय सेवकों के निवेश को लेकर नियमों में संशोधन किया है। इस संशोधन की सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) ने अधिसूचना जारी की है। इसमें राज्य के शासकीय सेवकों को विभिन्न सेक्टरों में निवेश की छूट दी गई है।

News क्या सरकारी कर्मचारी शेयर और म्युचुअल फंड में निवेश कर सकते हैं

शासकीय सेवक शेयर मार्केट और म्युचुअल फंड में निवेश कर सकते हैं?  छत्तीसगढ़ में एक दिन पहले तक इस सवाल का जवाब नहीं था, लेकिन अब इस सवाल का उत्तर बदल गया है। छत्तीसगढ़ सरकार ने अपने शासकीय सेवकों को शेयर मार्केट और म्युचुअल फंड समेत कुछ और क्षेत्रों में निवेश की छूट दे दी है।

जानिए कहां कहां पैसे लगा सकते हैं सरकारी कर्मचारी

छत्तीसगढ़ सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से जारी संशोधित अधिसूचना के अनुसार राज्य के शासकीय सेवक भी अब केंद्रीय कर्मचारियों की तरह अपना पैसा अलग अलग सेक्टरों में निवेश कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ के सरकारी कर्मी भी अब म्यूचुअल फंड्स (Mutual Funds), शेयर (Shares) मार्केट, डिबेंचर्स (Debentures) के साथ ही प्रतिभूतियों (Securities) में निवेश कर सकते हैं।

News राज्‍य सरकार के फैसले से होगा फायदा

शासकीय सेवकों के अनुसार राज्‍य सरकार के इस फैसले से आय का एक जरिया बढ़ जाएगा। म्‍युचुअल फंड में निवेश तेजी से बढ़ रहा है। इससे शासकीय सेवकों को भी अच्‍छा अवसर मिलेगा।

 इन सेक्‍टरों में निवेश पर रोक

शेयर मार्केट समेत अन्‍य सेक्‍टरों में शासकीय सेवकों को निवेश की छूट के साथ ही राज्‍य सरकार की तरफ से कुछ सेक्‍टरों में पैसा लगाने पर रोक भी लगाया गया है। राज्‍य के शासकीय सेवक जिन सेक्‍टरों में निवेश नहीं कर सकते हैं, वह है फ्यूचर एंड ऑप्शंस (F&O), क्रिप्‍टोकरेंसी, बीटीएसटी (BTST) और इंट्रा-डे ट्रेडिंग शामिल है।

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