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NHM  संविदा कर्मियों को बड़ी सौगात: CG में इस विभाग के संविदा कर्मियों का बढ़ा वेतन, छुट्टी के साथ बीमा भी

NHM  रायपुर।  राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) की राज्य स्वास्थ्य समिति की कार्यकारिणी की बैठक में कई महत्‍वपूर्ण निर्णय लिए गए है।  स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के सचिव अमित कटारिया की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में बड़ा पैकेज देने का निर्णय लिया गया है।

कर्मचारी संघी की मांगों पर विचार

बैठक में छत्तीसगढ़ प्रदेश NHM कर्मचारी संघ की ओर से प्रस्तुत मांगों पर विस्तार से चर्चा की गई। विचार-विमर्श के उपरांत समिति ने कई महत्वपूर्ण निर्णय लिये।

सीआर सिस्‍टम में बदलाव को मंजूरी

बैठक में सबसे पहले वार्षिक कार्य मूल्यांकन (CR) सिस्‍टम में पारदर्शिता लाने पर सहमति बनी। अब राज्य और जिला स्तर पर ऐसे पदों के लिए, जिनके स्वीकारकर्ता अधिकारी मिशन संचालक होंगे, अपील सुनवाई का अधिकार स्वास्थ्य विभाग के भारसाधक सचिव को मिलेगा।

इस तरह जिला और विकासखंड स्तर पर, जहां स्वीकारकर्ता अधिकारी कलेक्टर (Collector) या मुख्य चिकित्सा व स्वास्थ्य अधिकारी (Chief Medical and Health Officer) होंगे। अपील मिशन संचालक के समक्ष प्रस्तुत की जा सकेगी। अपीलीय अधिकारी को प्रतिकूल टिप्पणी या सेवा समाप्ति संबंधी आदेश को मान्य अथवा या  करने का अधिकार दिया गया है।

30 दिनों का सवैतनिक अवकाश

इसके साथ ही मेडिकल Leave सुविधा के अंतर्गत दुर्घटना या गंभीर बीमारी की स्थिति में 30 दिन का सवैतनिक छुट्टी देने का निर्णय लिया गया।

27 प्रतिशत बढ़ा वेतन

27% वेतन वृद्धि के विषय पर चर्चा करते हुए समिति ने मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुरूप  जुलाई 2023 की स्थिति में कार्यरत संविदा कर्मचारियों को जुलाई 2023 की स्थिति में कार्यरत कर्मचारियों वित्तीय वर्ष 2023-24 में 1 जुलाई 2023 से 31 मार्च 2024 तक और वित्तीय वर्ष 2024-25 में 5 % अतिरिक्त वेतन वृद्धि का लाभ दिए जाने पर समिति की तरफ से सैद्धांतिक सहमति दी गई।

स्‍थानांतरण नीति में आंशिक संशोधन

बैठक में स्थानांतरण नीति (Transfer Policy) और मानव संसाधन नीति (HR Policy) में आंशिक संशोधन करने का भी निर्णय लिया गया। इसके लिए राज्य स्तरीय समिति का गठन होगा, जो अन्य विभागों की नीतियों का अध्ययन कर नियमसंगत एवं तर्कसंगत प्रस्ताव प्रस्तुत करेगी।

10 लाख का मेडिकल बीमा

 कर्मचारियों को चिकित्सा बीमा सुविधा के रूप में न्यूनतम 10 लाख रुपए तक की Cash less बीमा कवरेज उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया। यह लाभ प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत राज्य नोडल एजेंसी के माध्यम से दिया जाएगा।

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