NPS रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार के वित्त विभाग ने पेंशन योजना को लेकर आज एक आदेश जारी किया है। यह आदेश राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) को लेकर है।
वित्त विभाग के सचिव मुकेश कुमार बंसल के हस्ताक्षर से यह आदेश 29 अगस्त को जारी किया गया है। इसमें कहा गया है कि वित्त विभाग के संदर्भित अधिसूचना दिनांक 20.06.2025 के माध्यम से राज्य के अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों के लिए भारत सरकार के संदर्भित पत्र दिनांक 24.01.2025 द्वारा लागू राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) के अंतर्गत एक विकल्प के रूप में एकीकृत पेंशन योजना (UPS) को अंगीकृत किया गया है।
इस आदेश में कहा गया है कि भारत सरकार की तरफ से संदर्भित प्रेस रिलीज के माध्यम से राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) अंतर्गत UPS का विकल्प प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि को दिनांक 30.06.2025 से बढ़ाकर दिनांक 30.09.2025 किया गया है।
वित्त सचिव ने लिखा है कि राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) के अंतर्गत आने वाले राज्य के समस्त अखिल भारतीय सेवा के अधिकारी कृपया अतिम तिथि दिनांक 30.09.2025 तक अपना विकल्प सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवनन्, नवा रायपुर अटल नगर को निर्धारित प्रपत्र में अनिवार्यतः प्रस्तुत करें।
छत्तीसगढ़ सरकार ने ओपीएस यानी पुरानी पेंशन योजना का विकल्प खत्म कर दिया है। राज्य में इस वर्ष अगस्त से होने वाली नई भर्तियों के जरिये सेवा में आने वालों को एनपीएस का विकल्प नहीं मिलेगा। बात दें कि राज्य के शासकीय सेवकों की मांग पर पूर्ववर्ती सरकार ने एनपीएस को बहाल किया था।
A एनपीएस यानी राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS)।
A यूपीएस का फुलफार्म एकीकृत पेंशन योजना (UPS) है।
A विकल्प चुनने की अंतिम तारीख 30 सितंबर 2025 है।