OPD पर रोक: छत्तीसगढ़ में दूसरे राज्य से आकर होटलों में मरीज देखने पर सरकार ने लगाई रोक…

OPD रायपुर। छत्तीसगढ़ के बाहर से आकर कोई भी डॉक्टर अब होटल या अन्य स्थानों पर मरीज नहीं देख सकेंगे। राज्य सरकार ने इस पर रोक लगा दिया है। इस संबंध में रायपुर के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (chief medical and health officer) ने सभी निजी अस्पताल, नर्सिंग होम और मेटरनिटी होम के संचालकों को पत्र जारी किया है। इसमें सीजीएमसी के दिनांक 20 जनवरी 2023 के पत्र का उल्लेख किया गया है।
विष्णुदेव कैबिनेट की बैठक: वैट माफ, परीक्षा शुल्क वापस, NIFT कैंपस और BEML को संयंत्र के लिए जमीन
सीएमएचओ ने लिखा है कि छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान परिषद (Chhattisgarh Medical Council) में बिना पंजीकृत के छत्तीसगढ़ में दूसरे राज्यों के डॉक्टर यहां होटल या अन्य जगहों में ओपीडी या चिकित्सकीय कार्य कर रहे हैं। नियमानुसार यह नर्सिंग होम एक्ट (Nursing Home Act) और छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान परिषद के नियमों का उल्लघंन है।
छत्तीसगढ़ में IFS गिरफ्तार 23 अप्रैल तक रहेंगे जांच एजेंसी की रिमांड में
सीएमएचओ के अनुसार ऐसे डॉक्टर जो दूसरे राज्यों से आकर यहां में चिकित्सकीय कार्य कर रहे है उन चिकित्सकों को छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान परिषद में पजीयन कराना और नर्सिंग होम एक्ट का पालन करना अनिवार्य है।
OPD सीएमसी ने की है कार्यवाही अनुशंसा
सीएमएचओ ने अपने पत्र में बताया गया है कि दूसरे राज्यों चिकित्सकों के छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान परिषद और नर्सिंग होम एक्ट का पालन नहीं करने पर अनुशासनात्मक कार्यवाही करने की अनुशंसा सीएमसी ने की है। किसी भी डॉक्टर ऐसा काम करते पाए जाने पर और ऐसे अस्पताल जो बिना पंजीकृत चिकित्सकों को अपने अस्पताल में चिकित्सकीय कार्य/ओपीडी की सेवा के लिए नियुक्त करते है तो उन पर भी नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।
इस EE का ट्रांसफर करके फंस गया बिजली कंपनी प्रबंधन! कोर्ट में देना पड़ सकता है जवाब
OPD रायपुर जिले में संचालित सभी निजी अस्पताल/नर्सिंग होम/मेटरनिटीहोम में कार्यरत सभी चिकित्सकों के छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान परिषद् रायपुर में पंजीयन की जानकारी तीन दिन के भीतर दिया जाना सुनिश्चित करें। बता दें कि कई बड़े नर्सिंग होम संचालक दूसरे राज्यों से डॉक्टरों को बुलाते हैं। ऐसे डॉक्टर अस्पताल के बाहर किसी होटल या अन्य स्थान पर मरीजों की जांच करते हैं। इसके लिए बकायदा बड़े- बड़े विज्ञापन भी जारी किया जाता है।
