
OPS रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने शासकीय सेवकों के पेंशन को लेकर एक नया आदेश जारी किया है। वित्त विभाग का यह आदेश 17 जुलाई को गजट में प्रकाशित हो चुका है। यानी सरकार का यह आदेश लागू हो चुका है।
पुरानी पेंशन योजना का विकल्प खत्म
छत्तीसगढ़ सरकार के वित्त विभाग से पेंशन को लेकर जारी आदेश में ओल्ड पेंशन स्कीम OPS का विकल्प पूरी तरह खत्म कर दिया गया है। अब राज्य के शासकीय सेवकों के पास पेंशन को लेकर दो ही विकल्प बना है।
पेंशन को लेकर दो विकल्प कौन-कौन से हैं
ओल्ड पेंशन स्कीम को पूरी तरह खत्म होने के बावजूद शासकीय सेवकों के पास पेंशन को लेकर दो विकल्प बचा है। इसमें एक न्यू पेंशन स्कीम NPS और दूसरा एकीकृत पेंशन योजना UPS शामिल है।
पेंशन को लेकर वित्त विभाग का क्या है नया आदेश
वित्त विभाग की तरफ से 17 जुलाई 2025 को प्रकाशित गजट नोटिफिकेशन में कहा गया है कि छत्तीसगढ़ में शासकीय सेवकों के सामने पेंशन के लिए न्यू पेंशन स्कीम NPS और एकीकृत पेंशन योजना UPS यही दो विकल्प रहेगा।
OPS जानिए- कब से लागू होगा वित्त विभाग का यह आदेश
पेंशन को लेकर जारी यह आदेश राज्य सेवा के सीधी भर्ती वाले पदों पर लागू होगा। राज्य सरकार ने इसे एक अगस्त 2025 से लागू करने का फैसला किया है। यानी 1 अगस्त के बाद सीधी भर्ती के जरिये शासकीय सेवा में आने वालों को ओल्ड पेंशन स्कीम का विकल्प नहीं मिलेगा।
मौजूदा शासकीय सेवकों पर असर
वित्त विभाग के अफसरों के अनुसार इस आदेश का राज्य के शासकीय सेवकों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। गजट में स्पष्ट किया गया है कि यह आदेश 1 अगस्त 2025 से लागू होगा।
ओपीएस पर ज्यादा भरोसा
शासकीय सेवको पुरानी पेंशन योजना पर ज्यादा भरोसा है। इसी वजह से राज्य के शासकीय सेवक एनपीएस का लगातार विरोध कर रहे थे।
पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने शासकीय सेवाकों की मांग पर राज्य में फिर से ओपीसी लागू भी कर दिया, लेकिन उसमें बड़ा पेंच फंस गया।
केंद्र सरकार ने एनपीएस के तहत जमा कराई गई राशि लौटाने से मना कर दिया था। अब राज्य सरकार पेंशन ट्रस्ट बना रही है।





