Panchayat elections: पंचायत चुनाव: वार्डों के आरक्षण के लिए आदेश जारी, 12 दिसंबर से शुरू होगी प्रक्रिया
Panchayat elections: रायपुर। छत्तीसगढ़ में इस बार शहर और गांव सरकारों का चुनाव एक साथ करने की तैयारी है। राज्य निर्वाचन आयोग दोनों चुनावों के लिए मतदाता सूची तैयार करने में लगा हुआ। इधर, वार्डों के आरक्षण की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने इस संबंध में सभी कलेक्टरों को एक पत्र जारी किया है। इसके अनुसार आरक्षण की प्रक्रिया 12 दिसंबर से शुरू होगी।
विभाग के संयुक्त सचिव तारन प्रकाश सिन्हा के हस्ताक्षर से जारी इस निर्देश में कहा गया है कि छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम, 1993 के प्रावधान और विभागीय अनुदेश, निर्देशों के परिपालन में त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के परिसीमन की कार्यवाही पूर्ण करा ली गई है।
अब ग्राम पंचायत के वार्ड, सरपंच, जनपद पंचायत के सदस्यों, जनपद पंचायत अध्यक्ष, जिला पंचायत के सदस्यों और जिला पंचायत अध्यक्ष पदों का आरक्षण किया जाना है।
जिला पंचायत के अध्यक्ष पद के आरक्षण की कार्यवाही को छोडकर शेष पदों के आरक्षण के लिए जिला का कलेक्टर विहित प्राधिकारी है। अतएव अधिनियम और नियमों में बने प्रावधान अनुसार सूचना या अधिसूचना आपके हस्ताक्षर से जारी किए जाएंगे।
Panchayat elections: त्रिस्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन में आरक्षण की कार्यवाही महत्वपूर्ण और समयबद्ध है। इस के लिए आपके अधीनस्थ अधिकारियों- कर्मचारियों की एक टीम बनाई जाए और कार्यदल / टीम को अपने स्तर से समुचित प्रशिक्षण भी देवें।
यह ध्यान रखा जाना आवश्यक है कि आरक्षण संबंधी पूरी कार्यवाही का समय-समय पर जनसाधारण की जानकारी के लिए व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए, ताकि इस कार्य में निष्पक्षता और पारदर्शिता बनी रहे।आरक्षण संबंधी संपूर्ण कार्यवाही को निर्धारित समय-सीमा में संपन्न करने के लिए समय-सारणी संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।
तदनुसार छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम, 1993 की धारा-13, 17, 23, 25, 30, 32, धारा-129 ङ और छत्तीसगढ़ निर्वाचन नियम, 1995 के नियमों का मलि-भांति अध्ययन करते हुए संलग्न समय-सारणी के अनुसार आरक्षण की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।