
Pension रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने वृद्धा पेंशन और परिवार पेंशन बढ़ाने का फैसला किया है। सरकार के इस फैसले के बाद वित्त विभाग ने आदेश जारी कर दिया है।
वित्त विभाग के सचिव मुकेश बंसल के हस्ताक्षर से यह आदेश 14 अगस्त 2025 को जारी किया गया है। यह आदेश राज्य के सभी विभाग प्रमुखों के साथ राजस्व मंडल के अध्यक्ष, संभाग आयुक्त और कलेक्टरों को जारी किया गया है।
कितना बढ़ा वृद्धा पेंशन
वित्त विभाग से जारी इस आदेश के अनुसार पेंशन में यह बढ़ोतरी उम्र के आधार पर की गई है। इस बढ़ोतरी का लाभ 80 वर्ष की उम्र पूरी कर चुके लोगों को मिलेगा। उम्र के हिसाब से पेंशन की दरों में अलग-अलग बढ़ोतरी की गई है।
Pension पेंशन का स्लैब
पेंशन में बढ़ोतरी पांच स्लैब में की गई है। स्लैब उम्र के आधार पर तय किया गया है। इसके अनुसार 80 से अधिक, लेकिन 85 साल से कम उम्र वालों के पेंशन में 20 प्रतिशत की वृद्धि की गई है।
85 से अधिक और 90 से कम उम्र वालों के पेंशन में 30 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है।
इसी तरह 90 से अधिक, लेकिन 95 वर्ष से कम उम्र वाला का पेंशन 40 प्रतिशत बढ़ा दिया गया है।
95 साल से अधिक, लेकिन 100 वर्ष से कम वालों के पेंशन में 50 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है।
इसी तरह 100 वर्ष से अधिक उम्र के वृद्धजनों का पेंशन सीधे 100 प्रतिशत बढ़ा दिया गया है।

Pension ऐसे मिलेगा लाभ
वित्त सचिव की तरफ से जारी इस आदेश में बताया गया है कि राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया है कि राज्य के पेंशनर / परिवार पेंशनर के 80 वर्ष या उसके अधिक की आयु पूरी करने पर संदर्भित वित्त निर्देशों के तहत अतिरिक्त पेंशन की पात्रता होगी।
अतिरिक्त पेंशन उस कैलेंडर माह के पहले दिन से दिया जाएगा, जिसमें यह देय होती है। उदाहरण के लिए 15 जनवरी 1943 को जन्में पेंशनभोगी / परिवार पेंशनभोगी को 01 जनवरी 2023 से मूल पेंशन के 20% की दर से अतिरिक्त पेंशन की पात्रता होगी।
इसी प्रकार 01 जनवरी 1943 को जन्में पेंशनभोगी / परिवार पेंशनभोगी को भी 01 जनवरी, 2023 से मूल पेंशन के 20% की दर से अतिरिक्त पेंशन की पात्रता होगी।
सभी पेंशन संवितरणकर्ता अधिकारी / बैंकों से अनुरोध है कि उपरोक्त प्रावधानों को अनुपालन के लिए सभी संबंधितों के ध्यान में लाया जाए।




