
Public hearing रायपुर। छत्तीसगढ़ में वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए बिजली की नई दर तय करने के लिए छत्तीसगढ़ विद्युत नियामक आयोग आज से सुनवाई करने जा रहा है। पहले दो दिन क्षेत्रीय स्तर के उपभोक्ताओं की ऑनलाइन सुनवाई की जाएगी। 19 और 20 फरवरी को राजधानी स्थित आयोग दफ्तर के कोर्ट रूम में उपभोक्ता ऑफलाइन सुझाव और आपत्तियां दर्ज कराएंगे।
बिजली दर बढ़ाने का प्रस्ताव
छत्तीसगढ़ पावर ट्रिब्यूशन कंपनी ने आगामी वित्तीय वर्ष के लिए सकल राजस्व अंतर 6308.24 करोड़ रुपए बताया है। इसकी भरपाई के लिए कंपनी ने सभी श्रेणियों के विद्युत टैरिफ में एक समान वृद्धि का प्रस्ताव दिया है। कंपनी के इस प्रस्ताव के आधार पर नई बिजली दर तय करने के पहले विद्युत नियामक आयोग सभी श्रेणियों के उपभोक्ताओं का पक्ष सुनेगा।
इस बार क्षेत्रीय उपभोक्ताओं को भी मौका
इस बार क्षेत्रीय स्तर के उपभोक्ताओं का पक्ष सुनने के लिए भी आयोग ने व्यवस्था की है। प्रदेश के 6 क्षेत्रीय संभागों दुर्ग, बिलासपुर राजनांदगांव, अंबिकापुर, जगदलपुर और रायगढ़ के उपभोक्ताओं की सुनवाई 17 और 18 फरवरी को ऑनलाइन की जाएगी। ऑनलाइन सुनवाई की व्यवस्था सभी क्षेत्रीय संभागों के कार्यपालक निदेशक अथवा मुख्य अभियंता कार्यालयों में की जाएगी।
19 और 20 को कोर्ट रुम में सुनवाई
वहीं रायपुर दफ्तर के कोर्ट रूम में सुनवाई के लिए 19 और 20 फरवरी की तिथि तय की गई है। उपभोक्ताओं के सुझावों एवं आपत्तियों का परीक्षण करने के बाद आयोग द्वारा सभी श्रेणियों के उपभोक्ताओं के लिए बिजली की नई दर घोषित की जाएगी।
ऑनलाइन सुनवाई के लिए समय तय
17 फरवरी- प्रातः 10.30 बजे से दोपहर 12 बजे तक दुर्ग, दोपहर 12 बजे से 1.30 बजे तक बिलासपुर तथा अपरान्ह 3 बजे से शाम 4.30 बजे तक राजनांदगांव के उपभोक्ताओं की सुनवाई की जाएगी। इसी तरह 18 फरवरी को प्रातः 10.30 बजे से दोपहर 12 बजे तक अंबिकापुर, दोपहर 12 बजे से 1.30 बजे तक जगदलपुर तथा अपरान्ह 3 बजे से शाम 4.30 बजे तक रायगढ़ के उपभोक्ताओं की online सुनवाई होगी।




