PWD रायपुर। Chhattisgarh सड़क निर्माण के गुणवत्ताहीन और अमानक कार्यों के जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ लोक निर्माण विभाग (PWD) लगातार कड़ी कार्यवाही कर रहा है। उप मुख्यमंत्री और लोक निर्माण मंत्री अरुण साव के अनुमोदन के बाद विभाग ने शुक्रवार को कांकेर के Kankerदमकसा से पेटेचुआ मार्ग में गुणवत्ताहीन Poor quality और अमानक कार्य पाए जाने पर दो इंजीनियरों को निलंबित करने के साथ ही कार्यपालन अभियंता Executive Engineer को कारण बताओ नोटिस जारी किया है।
अफसरों ने बताया कि लोक निर्माण विभाग (PWD) के बस्तर परिक्षेत्र के मुख्य अभियंता Chief Engineer की तरफ से कांकेर जिले के दमकसा से पेटेचुआ मार्ग Petechua Road में गुणवत्ताहीन कार्य के संबंध में प्रस्तुत जांच प्रतिवेदन investigation report के आधार पर विभाग ने यह कार्यवाही की है।
विभागीय जांच प्रतिवेदन investigation report के अनुसार संपूर्ण डामरीकरण का कार्य अमानक स्तर Substandard level और लंबाई 6.80 किमी में फिर से डामरीकरण Asphalting कराने में लोक निर्माण विभाग के चारामा उप संभाग के अनुविभागीय अधिकारी Sub-Divisional Officer केएस कंवर और उप अभियंता Sub-engineer एमके खरे ने पर्याप्त सर्वेक्षण नहीं किया।
अफसरों के अनुसार जांच प्रतिवेदन investigation report में बताया गया है कि करीब 70 प्रतिशत एमएसएस MSS पूरा उखड़ जाने, डामरीकरण मे बीएम BM की मोटाई भी एक समान नहीं पाए जाने, कोर लेने पर सैंपल Sample टुकड़े-टुकड़े होकर निकलना तथा डामर बिछाते वक्त प्रॉपर कॉम्पैक्शन Proper compaction नहीं होना पाया गया। डामरीकरण में बिटुमेन कंटेंट Bitumen content का भी ध्यान नहीं रखा गया।
सड़क Road निर्माण में गुणवत्ताहीन और अमानक स्तर Substandard level का कार्य कराये जाने पर विभाग ने दोनों इंजीनियरों Engineer को निलंबित Suspended करते हुए उनका मुख्यालय नवा रायपुर स्थित प्रमुख अभियंता कार्यालय Chief Engineer’s Office निर्धारित किया है। दोनों को निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते living allowances की पात्रता होगी।
लोक निर्माण विभाग के कांकेर संभाग Kanker Division के कार्यपालन अभियंता Executive Engineer केके सरल को इस गुणवत्ताहीन Poor quality और अमानक कार्य पर कारण बताओ नोटिस Show cause notice जारी किया गया है।
विभाग ने दमकसा से पेटेचुआ Damakasa to Petechua मार्ग में गुणवत्ताहीन और अमानक स्तर के कार्य को कर्तव्य के प्रति घोर लापरवाही, Gross negligence of duty, उदासीनता, स्वेच्छाचारिता volunteerism व कदाचार मानते हुए कारण बताओ नोटिस Show cause notice जारी किया है। उन्हें अपना लिखित प्रतिवाद notice प्राप्ति के 15 दिनों की समयावधि में विभाग को प्रस्तुत करने कहा गया है। निर्धारित समयावधि में लिखित प्रतिवाद प्राप्त नहीं होने पर नियमानुसार एक पक्षीय कार्यवाही Unilateral proceedings as per rules. की जाएगी।