Rahul Gandhi FIR: रायपुर में राहुल गांधी पर लगा धारा 302, सिविल लाईन थाना में FIR दर्ज: जानिए..क्‍या है मामला

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Rahul Gandhi FIR: रायपुर में राहुल गांधी पर लगा धारा 302, सिविल लाईन थाना में FIR दर्ज: जानिए..क्‍या है मामला 1 min read

Rahul Gandhi FIR: रायपुर। कांग्रेस के पूर्व राष्‍ट्रीय अध्‍यक्ष और वर्तमान लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ रायपुर के सिविल लाइन थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस ने यह रिपोर्ट भाजपा नेता अमरजीत छाबड़ा की शिकायत पर दर्ज की है। राहुल गांधी के खिलाफ भारतीय न्‍याय संहिता 2023 की धारा 299 और 302 के तहत मुकमदा दर्ज किया गया है।

Rahul Gandhi FIR जानिए..क्‍या है एफआईआर में

सिविल लाइन थाना में दिए आवेदन में भाजपा प्रवक्‍ता छाबड़ा ने लिखा है कि मैं अमरजीत सिंह छाबडा पिता स्व साहेब सिंह छाबडा उम्र 50 वर्ष सा. श्याम नगर तेलीयाधा रायपुर का निवासी हूं। वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश प्रवका के पद पर कार्यरत हूं। दिनांक 11.09.2024 को शाम 06.00 बजे के आसपास मैं सिविल लाईन सर्किट हाउस के पास खड़ा था उसी समय मैं अपने मोवाईल के फेसबुक सोसल मिडीया प्लेटफार्म में राहुल गांधी द्वारा दिए गए बयान को देखा तो कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष एवं वर्तमान विपक्ष के नेता राहुल गांधी के द्वारा अमेरिका प्रवास के दौरान सिक्ख समुदाय के विरूद्ध भारत में उनको क्या पगड़ी पहनने, कड़ा पहनने एवं गुरुद्वारा जाने दिया जायेगा?, क्या भारत में इसी बात का झगडा है ? उनके इस बयान से भारत के सिक्च समुदायों के धार्मिक भावनाओं को ठेस एवं आहते पढ़वाया है।

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राहुल गांधी के दिए गए बयान से मेरी भावना भी आहत हुई है। पूरे विश्व एवं भारत देश में सिक्ख समुदायों को पगड़ी पहनने, कडा पहनने एवं गुरुद्वारा जाने की मनाही नहीं है। भारत के प्रधानमंत्री भी पगड़ी पहनकर गुरुद्वारा जाते है। राहुल गांधी द्वारा दिए गए इस बयान से शांतिप्रिय सिक्य समुदायो की भावनाओं को ठेस पहुंचाने जैसा है जिससे कहीं न कहीं समाज के अन्य धर्मो के साथ भेदभाव व व्यमनस निर्मीत हो सकता है। अतः राहुल गांधी द्वारा विदेश में जाकर सिक्य समुदाये के विरूद्ध दिये गये बयान से सिक्य समुदायों की भावनाओं को ठेस एवं आहत पहुंचा है उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही करने की कृपा करें।

जानिए.. किन धाराओं में राहुल गांधी के खिलाफ दर्ज हुआ एफआईआर

छाबड़ा के आवेदन पर सिविल लाईन पुलिस ने राहुल गांधी के खिलाफ भारतीय न्‍याय संहित (बीएनएस) 2023 की धारा 299 और 302 के तहत एफआईआर दर्ज की है।

जानिए.. क्‍या है बीएनएस की धारा 299

भारतीय न्‍याय संहिता की धारा 299 का के अंतर्गत  किसी धर्म के प्रति अपमानजनक भाषा या सामग्री का इस्तेमाल करने, धार्मिक अनुष्ठानों का अपमान करने, या धर्म के प्रतीकों का अपमान करना अपराध माना जाएगा. इस धारा का मकसद किसी भी धर्म के अनुयायियों की धार्मिक भावनाओं का सम्मान करना और उनके धार्मिक विश्वासों की रक्षा करना है।

जानिए..क्‍या है बीएनएस की धारा 302

अगर कोई व्यक्ति किसी और व्यक्ति की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए जान-बूझकर कोई शब्द बोलता है। कोई आवाज़ निकालता है। कोई इशारा करता है या कोई वस्तु दिखाता है, तो उसके खिलाफ बीएनएस की धारा 302 के तहत एफआईआर दर्ज की जा सकती है।

जानिए.. राहुल गांधी पर लगी धाराओं में क्‍या है सजा का प्रावधान

राहुल गांधी पर लगी बीएनएस की धारा 299 में  तीन साल तक की जेल हो सकती है और जुर्माना हो सकता है या दोनों हो सकते हैं। इसी तरह धारा 302 के तहत एक साल तक की जेल हो सकती है, जुर्माना हो सकता है। दोनों सज़ाएं हो सकती हैं।

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