नई दिल्ली | भारतीय रेलवे (Indian Railways) ने दिव्यांगजनों (PwDs) के सफर को सुगम बनाने के लिए एक बड़ा और राहत भरा फैसला (Decision) लिया है। रेलवे बोर्ड के नए कमर्शियल सर्कुलर नंबर 11/2026 के अनुसार, अब UDID कार्ड धारकों को ट्रेन के विशेष कोच में यात्रा करने से कोई नहीं रोक पाएगा।
क्या है रेलवे बोर्ड का नया सर्कुलर? (Railway Board Update)
रेलवे बोर्ड ने साफ किया है कि मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों में दिव्यांगों के लिए आरक्षित SLRD/LSLRD कोच में अब वे सभी यात्री सफर कर सकेंगे जिनके पास सरकार द्वारा जारी वैध UDID Card है। अक्सर यात्रियों के मन में भ्रम (Confusion) रहता था कि इन कोच में बैठने के लिए रेलवे का अलग पास जरूरी है या नहीं, जिसे अब बोर्ड ने स्पष्ट (Clarify) कर दिया है।
इन यात्रियों को मिलेगी प्राथमिकता (Who is Eligible?)
रेलवे प्रशासन ने स्पष्ट निर्देश (Instructions) दिए हैं कि निम्नलिखित लोग इन विशेष कोच में ‘बोनाफाइड पैसेंजर’ माने जाएंगे:
UDID Card धारक: वे दिव्यांग जिनके पास DEPWD विभाग द्वारा जारी कार्ड है। रेलवे रियायत धारक: जिन्हें पहले से ही रेल किराये में छूट (Concessional Fare) मिल रही है। वैध टिकट: बशर्ते उनके पास सफर के लिए एक वैध यात्रा प्राधिकार (Valid Authority) हो।सावधान! बिना अनुमति प्रवेश पर होगी कार्रवाई रेलवे ने यह भी चेतावनी (Warning) दी है कि यदि कोई सामान्य यात्री या अनधिकृत व्यक्ति दिव्यांगों के लिए आरक्षित इन कोचों में यात्रा करते हुए पाया गया, तो उसके खिलाफ रेलवे अधिनियम, 1989 की धाराओं के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
सफर में मिलेगी अब राहत (Comfortable Journey)
अक्सर दिव्यांग यात्रियों को अपनी पात्रता साबित करने में दिक्कत आती थी। नए बदलाव (Transition) के बाद, स्टेशनों पर तैनात टीटीई (TTE) या सुरक्षा बल अब केवल UDID Card देखकर उन्हें कोच में प्रवेश की अनुमति देंगे। इससे न केवल समय की बचत होगी, बल्कि यात्रियों को अनावश्यक परेशानी (Hassle) का सामना भी नहीं करना पड़ेगा।
मुख्य बातें: एक नजर में
आदेश का नंबर: कमर्शियल सर्कुलर नंबर 11 (2026). लागू तिथि: 2 अप्रैल 2026 से प्रभावी। कोच का प्रकार: SLRD/LSLRD (अनारक्षित दिव्यांग कोच)। जरूरी दस्तावेज: UDID कार्ड या रेलवे द्वारा जारी रियायत प्रमाण पत्र।रेलवे बोर्ड के इस कदम से देशभर के लाखों दिव्यांगजनों को एक पारदर्शी (Transparent) और सम्मानजनक यात्रा अनुभव मिलेगा। बोर्ड ने सभी जोनल रेलवे के मुख्य वाणिज्य प्रबंधकों (PCCM) को निर्देश जारी कर दिए हैं कि इसे तत्काल प्रभाव से लागू किया जाए।
क्या है UDID कार्ड? (Quick Guide)अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQs)
उत्तर: रेलवे बोर्ड के नए निर्देश (New Rule) के अनुसार, यदि आपके पास वैध UDID Card है, तो आप दिव्यांग कोच (SLRD) में सफर करने के पात्र हैं। हालांकि, किराये में छूट के लिए वर्तमान नियमों का पालन करना होगा।
उत्तर: ये मेल/एक्सप्रेस ट्रेनों के वे कोच होते हैं जो गार्ड के डिब्बे के साथ लगे होते हैं और विशेष रूप से दिव्यांगों (PwDs) और सामान (Luggage) के लिए आरक्षित (Reserved) होते हैं।
उत्तर: बिल्कुल नहीं। इन कोचों में केवल दिव्यांग यात्री और उनके सहायक (Attendant) ही बैठ सकते हैं। अन्य किसी भी व्यक्ति के बैठने पर Railway Act 1989 के तहत जुर्माना या जेल हो सकती है।
उत्तर: हाँ, यह नियम उन सभी ट्रेनों पर लागू होता है जिनमें SLRD या LSLRD कोच लगे होते हैं।
उत्तर: सफर के दौरान हमेशा Original UDID Card या डिजिटल कॉपी (DigiLocker) साथ रखने की सलाह दी जाती है ताकि वेरिफिकेशन (Verification) में कोई समस्या न हो।
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