RDSS में 3 ठेकेदार पर पेनाल्टी: एक पर डेढ़ करोड़ रुपए से ज्यादा दूसरे पर करीब 62 लाख जुर्माना, तीसरे से…

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RDSS रायपुर। छत्तीसगढ़ में केंद्र की Revamped Distribution Sector Scheme में काम कर रहे तीन ठेकेदारों पर जुर्माना लगाया गया है। दो ठेकेदारों से जुर्माना की वसूली भी हो चुकी है। यह जानकारी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने शीतकालीन सत्र में भाजपा विधायक सुशांत शुक्लाक के एक प्रश्नर के लिखित उत्तेर में दी है।

योजना को लेकर सुशांत शुक्ला का सवाल

भाजपा विधायक सुशांत शुक्ला ने पूछा था कि RDSS योजना राज्य में कब से प्रारंभ है? इस योजना का उद्देश्य क्या है? क्या इस योजना का क्रियान्वयन ठेका के माध्यम से कराया गया है? यदि हां तो एजेंसी / फर्म चयन का आधार क्या था ? क्या इस योजना में ट्राई पार्टी टेंडर का प्रावधान था?

उन्हों ने यह भी जानना चाहा कि चयनित फर्म / कंपनियों में से जिला बिलासपुर, कोरबा, मुंगेली का कार्य किस कंपनी / फर्म को एवं कब दिया गया? कार्य पूर्णता की समय-सीमा क्या निर्धारित थी ? समय सीमा में कार्य पूर्ण न किए जाने पर कार्यवाही के क्या प्रावधान हैं? क्या कार्यवाही की गई?

योजना अंतर्गत समयसीमा में कार्य पूर्ण नहीं करने के पश्चात भी कोई कार्यवाही नहीं किए जाने तथा नियम विरुद्ध सबलेट करने संबंधी शिकायतें प्राप्त हुई अथवा विभाग के संज्ञान में आया ? यदि हां तो प्राप्त शिकायतों पर किन-किन कंपनियों के विरुद्ध क्या-क्या कार्यवाही की गई ? यदि कार्यवाही नहीं की गई तो उसका कारण बताएं।

मुख्यजमंत्री ने दी यह जानकारी

इस प्रश्नं के लिखित उत्तार में मुख्यमंत्री की तरफ से सदन को बताया गया है कि  आरडीएसएस योजना, छत्तीसगढ़ में 03.08.2022 से प्रारंभ है। इस योजना का उद्देश्य विद्युत वितरण क्षेत्र में लाईन लॉस को कम करना है। जी हां, उक्त योजना का क्रियान्वयन ठेका माध्यम से कराया जा रहा है। इस योजना में ट्राई पार्टी का प्रावधान है।

RDSS योजना के तहत जिलों के लिए जारी निविदा में निहित प्रावधानों के तहत एजेंसी/फर्म का चयन किया गया है।

 जिला बिलासपुर, कोरबा और मुंगेली का कार्य मेसर्स एसटी इलेक्ट्रीकल भोसरी, पुणे को दिया गया है। जिला- बिलासपुर का कार्य 20.01.2023, जिला कोरबा का कार्य 03.04.2023 और जिला मुंगेली का कार्य 20.01.2023 को दिया गया है।

कार्य पूर्णता की समय-सीमा जिला-बिलासपुर में 19.01.2025, जिला कोरबा में 28.09.2025 और जिला मुंगेली में 20.07.2024 तक निर्धारित थी।

समय-सीमा में कार्यपूर्ण नहीं किए जाने पर एजेंसी/फर्म के देयकों से पेनाल्टी का प्रावधान है। समय पर कार्य पूर्ण नहीं किये जाने के कारण जिला बिलासपुर में पेनाल्टी राशि 61,82,555.63/-, जिला- मुंगेली में पेनाल्टी राशि 1,63,85,909/- एजेंसी द्वारा प्रस्तुत देयकों में से काटी गई है।  जिला-कोरबा में एजेंसी के द्वारा देयक प्रस्तुत करने पर पेनाल्टी राशि काटी जाएगी।

 मेसर्स एसटी इलेक्ट्रीकल, पुणे के द्वारा समय-सीमा में कार्यपूर्ण नहीं करने के कारण जिला बिलासपुर, जिला मुंगेली और जिला कोरबा के लिए 01.05.2025 को नोटिस जारी किया गया। पेनाल्टी भी काटी गई है। नियम विरूद्ध सबलेट करने संबंधी शिकायतें विभाग को प्राप्त नहीं हुई है।

chatur postDecember 19, 2025
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