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छत्तीसगढ़ रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी ने यह कार्यवाही की है

बिल्‍डर रजत होम्‍स कादम्‍बरी दुर्ग जिला में सक्रिय है

RERA रायपुर। छत्तीसगढ़ रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (RERA) ने बड़ी कार्यवाही की है। रेरा (RERA) ने छत्‍तीसगढ़ के एक बड़े बिल्‍डर को करीब 58 लाख रुपए ब्‍याज सहित लौटाने का आदेश दिया है। इसे बिल्‍डर के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। उपभोक्‍ता की अपील पर रेरा ने यह फैसला सुनाया है।

जानिए- रेरा ने किस बिल्‍डर पर की है कार्यवाही

रेरा ने जिस बिल्‍डर पर कार्यवाही की है उसका नाम रजत होम्‍स कादम्‍बरी है। बिल्‍डर रजत होम्‍स कादम्‍बरी दुर्ग जिला में सक्रिय है। बिल्‍डर को उपभोक्‍ता को ब्‍याज के साथ पैसा लौटाने का आदेश दिया गया है।

RERA 10 साल बाद भी नहीं दे पाए फ्लैट

यह पूरा मामला 2014 का है। छत्तीसगढ़ रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी से मिली जानकारी के अनुसार एक उपभोक्‍ता ने रजत होम्‍स के एक प्रोजेक्‍ट में फ्लैट बुक कराया था। इसके लिए उपभोक्‍ता ने 24 लाख रुपए दिए थे। बुकिंग के साथ ही उपभोक्‍ता और बिल्‍डर के बीच एग्रीमेंट हुआ था। इसमें यह भी तय था कि बिल्‍डर समय पर फ्लैट तैयार करके देगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ।

न प्रोजेक्‍ट पूरा हुआ न फ्लैट मिला

बुकिंग के बाद बिल्‍डन ने न तो समय पर अपना प्रोजेक्‍ट पूरा किया और न ही उपभोक्‍ता को फ्लैट उपलब्‍ध करा पाया। इतना ही नहीं बिल्‍डर ने बुकिंग की राशि भी नहीं लौटाई। इसके बाद उपभोक्‍ता ने रेरा में अपील की। रेरा जांच में आया कि बिल्‍डर ने नियमों का उल्‍लंघन किया है। इसके आधार पर छत्तीसगढ़ रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी ने यह कार्यवाही की है।

RERA 24 लाख बुकिंग की राशि और ब्‍याज

उपभोक्‍ता ने फ्लैट बुकिंग के लिए 24 लाख रुपए 2014 में दिया था। रेरा ने ब्‍याज के साथ बिल्‍डर को 57 लाख 97 हजार 200 रुपए उपभोक्‍ता को लौटाने का  आदेश दिया है। रेरा ने इससे पहले भी राज्‍य के उपभोक्‍ताओं के पक्ष में फैसला दिया है।

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