Reservation in promotion रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने पदोन्नति में आरक्षण देने का आदेश जारी किया है। यह आरक्षण दिव्यांगजनों को दिया जाएगा। इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग ने आदेश जारी किया है।
इसमें कहा गया है कि नि:शक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार, संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 की धारा 33 में पदोन्नति में दिव्यांग व्यक्तियों के के लिए किए गए प्रावधान तथा भारत सरकार एवं अन्य राज्यों में दिव्यांगजनों के लिए पदोन्नति में किए गए आरक्षण संबंधी प्रावधान को दृष्टिगत रखते हुए इस विभाग के संदर्भित परिपत्र दिनांक 26 फरवरी 2014 द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य में भी दिव्यांग व्यक्तियों के लिए पदोन्नति में 3 प्रतिशत स्थान आरक्षित करने का निर्णय लिया गया है।
राज्य शासन के ध्यान में यह आया है कि कतिपय विभागों द्वारा सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक एफ 4-1/2013/1-3, दिनांक 26 फरवरी 2014 में दिए गए निर्देशानुसार दिव्यांगजनों को पदोन्नति में 3 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का लाभ नहीं दिया जा रहा है।
अत: निर्देशानुसार, कृपया दिव्यांगजन नि:शक्त शासकीय सेवकों को पूरे सेवाकाल में केवल एक बार पदोन्नति में क्षैतिज आरक्षण प्रदाय किये जाने संबंधी, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 26 फरवरी 2014 में दिए गए निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाना सुनिश्चित किया जाए।