RTO: रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में चलने वाले सभी वाहनों के लिए हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन चिन्ह (HSRP) यानी हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट अनिवार्य कर दिया है। प्रदेश में 2019 से पहले के पंजीयकृत सभी वाहनों को 120 दिन के भीतर एचएसआरपी लेने के निर्देश दिए गए हैं। हाई सिक्योरिटी वाले नए नंबर प्लेट के लिए लोगों को अच्छी कीमत चुकानी पड़ेगी।
राज्य सरकार ने हाई सिक्योरिटी वाले नंबर प्लेट के लिए वाहनों की श्रेणी के हिसाब से रेट तय किया गया है। टू व्हीलर (दो पहिया) इसमें बाईक, स्कूटर, मोपेड सहित सभी तरह की दो पहिया शामिल है, के साथ ही ट्रैक्टर, पावर टीलर और ट्रेलर के लिए हाई सिक्योरिटी की कीमत 365.80 रुपये तय की गई है। इसमें जीएसटी भी शामिल है।
थ्री व्हीलर यानी ऑटो रिक्शा में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने के लिए वाहन स्वामी को 427.16 रुपये देना पड़ेगा। इसी तरह लाईट मोटर व्हीकल, पैसेंजर कार क लिए हाई सिक्योरिटी की कीमत 656.08 और 705.64 रुपये तय की गई है। इसके अतिरिक्त इंस्टालेशन चार्ज यानी नंबर प्लेट को लगाने के लिए 100 रुपये अलग से देना पड़ेगा।
हाई सिक्योरिटी प्लेट को लेकर परिवहन विभाग RTO की बैठक में अफसरों ने बताया कि नंबर प्लेट के लिए दो वेंडरों को ठेका दिया गया है। इनमें मेसर्स रीयल मेजान इंडिया लिमिटेड और रोसमर्टा सेफ्टी सिस्टम लिमिटेड शामिल हैं। हाई सिक्योरिटी के लिए सभी आरटीओ कार्यालयों को दो जोन ए और बी में बांटा गया है।
अफसरों ने बताया कि हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने का शुल्क केवल ऑनलाइन डिजिटल माध्यम से ही लिया जाएगा। हाई सिक्योरिटी के लिए किसी भी तरह की नगद लेनदेन नहीं की जाएगी।
अफसरों ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट जरुरी है। हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं लगाने वाले वाहनों पर नियमानुसार जुर्माना किया जाएगा। अफसरों ने बताया कि हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के संबंध में सभी तरह की जानकारी विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध है।