अगर आप अपनी पुरानी गाड़ी का नंबर नई गाड़ी में रखना चाहते हैं, तो आपके लिए बड़ी खबर है। However, इसके लिए अब आपको कुछ खास नियम और फीस का पालन करना होगा।
नया रायपुर: छत्तीसगढ़ सरकार ने मोटर वाहन नियमों में बड़ा बदलाव प्रस्तावित किया है। परिवहन विभाग द्वारा जारी ड्राफ्ट नोटिफिकेशन के अनुसार, अब वाहन मालिक अपनी पुरानी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर (Registration Mark) नई गाड़ी में ट्रांसफर कर सकेंगे।
Meanwhile, यह प्रस्ताव Chhattisgarh Motor Vehicles Rules, 1994 में संशोधन के रूप में लाया गया है और इसे लागू करने से पहले आम लोगों से सुझाव भी मांगे गए हैं।
📌 क्या है नया RTO नियम?
सरकार ने नियम 55-C के बाद नया नियम 55-D (Retention of Registration Mark) जोड़ने का प्रस्ताव रखा है।
In simple words, अब आप अपनी पुरानी गाड़ी का नंबर (चाहे वह सामान्य हो या Fancy Number) नई गाड़ी में इस्तेमाल कर सकते हैं।
🔥 नई व्यवस्था के मुख्य फायदे
- Same Number सुविधा: पुरानी गाड़ी का नंबर नई गाड़ी में ट्रांसफर कर सकते हैं।
- Fancy Number Retain: महंगे या पसंदीदा नंबर को दोबारा इस्तेमाल करने की सुविधा।
- Government Vehicles: सरकारी वाहनों पर भी यह नियम लागू होगा (फीस में छूट के साथ)।
💰 कितना लगेगा चार्ज?
- Fancy या Choice Number के लिए निर्धारित शुल्क देना होगा
- However, जिन नंबरों के लिए पहले फीस तय नहीं है, उनके लिए ₹5000 का भुगतान करना होगा
- सामान्य रिटेंशन के लिए लगभग ₹200 शुल्क प्रस्तावित है
⚠️ किन मामलों में नहीं मिलेगा फायदा?
- पहले से राज्य में रजिस्टर्ड वाहनों पर यह सुविधा लागू नहीं होगी
- दूसरे राज्य से आए वाहनों के कुछ मामलों में नंबर ट्रांसफर नहीं होगा
- एक साल से ज्यादा पुराने NOC वाले मामलों में यह सुविधा नहीं मिलेगी
Therefore, हर वाहन मालिक को आवेदन से पहले नियमों को ध्यान से समझना जरूरी है।
📄 कैसे करें आवेदन?
इस सुविधा का लाभ लेने के लिए वाहन मालिक को Form CGMVR 34-A में आवेदन करना होगा।
Then, निम्न दस्तावेज जमा करने होंगे:
- पुरानी RC की कॉपी
- स्क्रैपिंग या रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन प्रमाण
- NOC (यदि लागू हो)
- पहचान पत्र
- फीस की रसीद
⏳ कब लागू होंगे ये नियम?
यह अभी एक Draft Proposal है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि नोटिफिकेशन जारी होने के 30 दिनों के भीतर प्राप्त सुझावों और आपत्तियों पर विचार किया जाएगा।
After that, अंतिम निर्णय लेकर नियम लागू किए जाएंगे।
📢 आम जनता के लिए मौका
सरकार ने आम नागरिकों को इस प्रस्ताव पर सुझाव देने का मौका दिया है।
In addition, इच्छुक लोग परिवहन विभाग को ईमेल के माध्यम से अपनी राय भेज सकते हैं।
📊 क्या होगा असर?
विशेषज्ञों का मानना है कि यह नियम खासतौर पर उन लोगों के लिए फायदेमंद होगा जो अपने Fancy Numbers को लेकर भावनात्मक या निवेश दृष्टिकोण रखते हैं।
However, कुछ मामलों में यह प्रक्रिया जटिल भी हो सकती है और अतिरिक्त खर्च भी बढ़ सकता है।
🔍 Chatur
छत्तीसगढ़ सरकार का यह प्रस्ताव वाहन मालिकों के लिए एक बड़ा बदलाव साबित हो सकता है।
Overall, यह सुविधा लोगों को अपने पसंदीदा नंबर को बनाए रखने की आजादी देती है, लेकिन इसके लिए नियमों और शुल्क को समझना जरूरी होगा।

