Sanvida संविदा कर्मियों को भी मिलेगी कैशलेस मेडिकल सुविधा: जानिए- कितने तक का करा सकते हैं इलाज

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Sanvida  रायपुर। छत्‍तीसगढ़ की सरकारी बिजली वितरण कंपनी में लाइनमैन के पद पर संविदा में काम कर रहे कर्मचारियों को भी अब कैशलेस मेडिकल की सुविधा मिलेगी। लाईनमैन का काम जोखिम भरा होता है। ऐसे में कंपनी की तरफ से कैशलेस मेडिकल की सुविधा दिया जाना अच्‍छी पहल है।

जानिए- कितने तक का करा सकते हैं इलाज

वितरण कंपनी की तरफ से जारी परिपत्र के अनुसार लाईनमैन (संविदा) एक लाख रुपए तक कैशलेस चिन्हित अस्‍पतालों में करा सकते हैं। हालांकि लाईनमैन इसे अपर्याप्‍त बता रहे हैं और इससे संतुष्‍ट नहीं है। कंपनी के नियमित कर्मचारियों के बराबर कैशलेस सुविधा चाह रहे हैं।

नियमित होने की देख रहे राह

छत्‍तीसगढ़ की सरकारी बिजली वितरण कंपनी में संविदा में काम कर रहे लाईमैन की संख्‍या 219 है। इनमें से ज्‍यादातर लंबे समय से काम कर रहे हैं। अब वे नियमित किए जाने की राह देख रहे हैं। इसको लेकर उनकी तरफ से कई बार मांग की गई है, लेकिन मामला ठंडे बस्‍ते में पड़ा हुआ है।

Sanvida जानिए- कब से मिलेगा कैशलेस मेडिकल सुविधा

कंपनी की तरफ से जारी परिपत्र के अनुसार लाईनमैन (संविदा) को कैशलेस मेडिकल सुविधा देने के लिए कंपनी ने नेशनल इंश्‍योरेंस कंपनी के साथ एग्रीमेंट किया है। यह सुविधा छह जुलाई से शुरू हो चुकी है, जो 5 जुलाई 2026 की मध्‍य रात्रि 12 बजे तक लागू रहेगी।

इन लाईमैनों को मिलेगी कैशलेस मेडिकल सुविधा

यह सुविधा ऐसे लाईन परिचारक (संविदा) कर्मी जो कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 के प्रावधानों के अंतर्गत शासित नहीं हैं। कंपनी में काम कर रहे ऐसे लाईनमैनों की संख्‍या 219 है।

कौन देगा बीमा की राशि

बीमा अवधि सामूहिक व्यक्तिगत (दुर्घटना) चिकित्सा बीमा का कार्यादेश प्रसारित होने, बीमा कंपनी और पॉवर कंपनी के बीच द्विपक्षीय आपसी सहमति पत्र हस्ताक्षरित होने और बीमा प्रीमियम की राशि बीमा कंपनी को प्रदान करने की पत्रानुसार तिथि से प्रभावशील होगी। दुर्घटनावश मृत्यु के प्रकरणों में भी मृत्युपूर्व उपचार में हुए निर्धारित अधिकतम चिकित्सा व्यय राशि तक का भुगतान बीमा कंपनी की तरफ से डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के सूचनाधीन सीधे अस्पतालों को किया जा सकेगा।

यह योजना गैर अंशदायी प्रकृति की है। यानी योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कपनी लिमिटेड की तरफ से वार्षिक प्रीमियम देय होगा। योजना के हितलाभकर्मकार क्षतिपूर्ति अधिनियम के अंतर्गत् दिए जाने वाले हितलाभ के अतिरिक्त होगा।

जहां अधिकृत अस्‍पताल नहीं है, वहां क्‍या होगा

 ऐसे स्थानो जहां बीमा कंपनी की तरफ से अधिकृत कैशलेस चिकित्सालय / उपचार सुविधा उपलब्ध न होने की स्थिति में उपचार बाद व्यय राशि की प्रतिपूर्ति (निर्धारित सीमा राशि तक) बीमा कंपनी द्वारा प्रतिपूर्ति देयक प्राप्त होने के दिनांक से 07 दिन में किया जाना अनिवार्य होगा। सभी पत्रक प्राप्त होने के बाद 07 दिनों के भीतर चिकित्सा राशि का भुगतान न कर सकने की स्थिति में बीमा नियामक व विकास प्राधिकारी (योजनाधारक के हितों का संरक्षण) विनियमन, 2002 की धारा 9 (6) के अनुसार बीमा कंपनी भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रचलित निर्धारित बैंक दर से 02% अधिक ब्याज दर शास्ति के रूप में छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड, रायपुर को प्रदान करेगी।

दूरस्‍थ क्षेत्रों में कार्यरत कर्मियों के लिए यह व्‍यवस्‍था

छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड का कार्य क्षेत्र पूरे छत्तीसगढ़ राज्य अर्थात् सुदूर इलाकों तक फैला हुआ है, जिससे दुर्घटना सूचना देने में देर हो सकती है। ऐसी स्थिति में कर्मी/कर्मी के परिवार से यह अपेक्षित है कि दूरभाष के माध्यम से 48 घंटो (02 दिवस) के भीतर अधीनस्थ कार्यालय एवं और घंटो (04 दिवस) के भीतर संबंधित कार्यालय, बीमा कंपनी को सूचित करे। ऐसे प्रकरणों में भी निर्धारित बीमा दावों का भुगतान बीमा कंपनी की तरफ से किया जाएगा, बशर्ते कि दावा की गई दुर्घटना अनुबंध के समय सीमा के अंदर ही हुई हो। प्रस्तावित दुर्घटना बीमा योजना का मूल उद्देश्य ही यही है कि जो भी दुर्घटना बीमा अवधि के दौरान हुई हो, वह इङ्ग योजना के अंतर्गत आएगी।

ये दस्‍तावेज देने होंगे

1. Claim Form Duly Signed by the insured.

II. Claim form part B duly filled and signed, stamped by the hospital authority.

III. KYC documents of the employee along with the cancelled cheque.

IV. Passbook copy if name is not printed on cheque

V. Discharge card

VI. Final bill paid receipts & deposit receipts.

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VII. Original final bill provided by the Hospital (Detailed bill breakup)

VIII. Pre-Post Hospitalization bills and its related prescriptions.

IX. All medicine bills along with its prescriptions.

Χ. Investigation papers along with supportive documents.

XI. Hospital registration copy

XII. All the test reports, x-rays

XIII. Indoor case papers if any

XIV. MLC report (provided by the hospital in case of any accident)

XV. All other relevant documents you wish to submit.

KYC के अतिरिक्त अन्य समस्त दस्तावेज मूल प्रति में प्रस्तुत किया जाना है। उपरोक्त दस्तावेजों के अतिरिक्त बीमा कंपनी को अन्य दस्तावेज नहीं दिये जायेंगे ।

Sanvida  मृत्‍यु की स्थिति में भी होगा भुगतान

 बीमा अवधि में घटित दुर्घटना के उपरांत चिकित्सा सुविधा प्राप्त करते हुए लाईन परिचारक (संविदा) कर्मचारी की मृत्यु होने पर भी, बीमा कंपनी जोखिम राशि तक का उपचार व्यय का भुगतान करेगी, भले ही कर्मचारी की मृत्यु, बीमा अवधि समाप्त होने के बाद हुई हो।

बीमा योजना में यह खर्च भी है शामिल

(1) कक्ष किराया (रुम रेन्ट)।

(2) सर्जन/एनेस्थेटिस्ट/मेडिकल प्रेक्टिशनर/कन्सलटेन्ट / स्पेसलिस्ट फीस, समस्त चार्ज सहित।

(3) एनेस्थिसिया, ब्लड, ऑक्सीजन, ऑपरेशन थियेटर चार्ज, सर्जिकल एपलायन्सेस, मेडिसिन एण्ड ड्रग्स, नर्सिंग चार्ज इत्यादि।

(4) एम्बुलेन्स चार्ज ।

chatur postJuly 18, 2025
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