Sarvahit sangh: बिजली कंपनी में पदोन्नति ठप: नाराज संघ ने दी चरणबद्ध आंदोलन की चेतावनी
1 min readSarvahit sangh: रायपुर। छत्तीसगढ़ की सरकारी बिजली कंपनियों में पदोन्नति में आरक्षण का पेंच फंस गया है। इसके कारण कंपनी में लंबे समय से पदोन्नति नहीं हो रही है। इससे एक तरफ जहां कर्मचारी बिना प्रमोशन के ही रिटायर हो जा रहे हैं, वहीं पद खाली रहने से कंपनी का कामकाज भी प्रभावित हो रहा है। इसको लेकर छत्तीगसढ़ सर्वहित संघ की आज रायपुर में बैठक हुई। इसमें निर्णय लिया गया है कि यदि कंपनी प्रबंधन की तरफ से शीघ्र पदोन्नति आदेश जारी नहीं की गई तो चरणबद्ध आंदोलन किया जाएगा।
छत्तीगसढ़ सर्वहित संघ के महासचिव आशीष अग्निहोत्री ने बताया कि बिजली कंपनी में पदोन्नति में आरक्षण का मामला हाईकोर्ट तक जा चुका है। हाईकोर्ट की डबल बैंच का 16 अप्रैल 2024 को फैसला भी आ चुका है। इसमें कोर्ट ने पदोन्नति जारी करने निर्णय दिया है। हमारी मांग है कि कोर्ट के आदेश के अनुसार अविलंब पदोन्नति आदेश जारी किया जाए ताकि सामान्य और ओबीसी के साथ साथ अनुसूचित जाति और जनजाति को भी नियमानुसार लाभ हो सके।
महासचिव अग्निहोत्री ने बताया कि छत्तीगसढ़ में सरकार ने पदोन्नति का नियम बना रखा है। इस पदोन्नति नियम 2003 के नियम 5 में पदोन्नति में आरक्षण कितना दिया जाना है इसका उल्लेख है। हाईकोर्ट ने अपने ताजा फैसला में नियम 05 को अपास्त (खारिज) कर दिया है। साथ ही कंपनी को नियमानुसार पदोन्नतियां जारी रखने के लिए निर्देशित किया गया है।
इस मामले में कंपनी के अधिकारी, कर्मचारियों और सर्वहित संघ की तरफ से कई बार लिखित में कंपनी प्रबंधन के सामने पक्ष रखा जा चुका है, साथ ही लीगल नोटिस के माध्यम से भी संघ के प्रतिनिधियों ने पदोन्नति आदेश के लिए अपनी मांग रखी है। यहीं नहीं संघ ने प्रबंधन के ध्यानाकर्षण के लिए समूचित सूचना के बाद सांकेतिक विरोध प्रदर्शन भी किया, जिसे वार्ता के बाद राज्य हित में स्थगित कर दिया गया था।
महासचिव अग्निहोत्री ने बताया कि कंपनी प्रबंधन की तरफ से 23 जून 2004 की स्थिति में विभिन्न वरिष्ठता सूची जारी करी गई है। इस सूची पर दावा आपत्ति की समय सीमा 09 अक्टूबर 2024 को समाप्त हो रही है। सर्वहित संघ ने कंपनी प्रबंधन से मांग की है कि प्रकरण में पहले ही विलंब हो चुका है ऐसे में दावा आपत्ति की समय सीमा समाप्त होते ही अनावश्यक दावा आपत्ति का खारिज कर तत्काल पदोन्नति सूची उच्च न्यायालय के निर्णयानुसार जारी किया जाए।
आज हुई बैठक में संघ के अध्यक्ष विवेक अवस्थी, महासचिव आशीष अग्निहोत्री, उपाध्यक्ष पूर्णिमा सक्सेना और पीके देवांगन, वित्त सचिव अनुराग शर्मा, संगठन सचिव अभिषेक दीवान, संयुक्त सचिव (वित्त) जीपी सिंह और संयुक्त सचिव (प्रचार) प्रवीण शर्मा सहित अन्य पदाधिकारी और सदस्य मौजूद थे।
Sarvahit sangh: कंपनी प्रबंधन को नोटिस
छत्तीसगढ़ सर्वहित संघ की तरफ से पदोन्नति में हो रही विलंब के विरोध में कंपनी प्रबंधन को चरणबद्ध आंदोलन की नोटिस दी गई है। इसमें कहा गया है कि अब अगर पदोन्नति आदेश जारी करने में विलंब किया जाता है तो हमें चरणबध्द आंदोलन करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। संघ की तरफ से दी गई पूर्व सूचना अनुसार यह आंदोलन पैदल मार्च, गेट मीटींग, वर्क टू रूल से अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार तक होगा।