September 21, 2024

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Schemes for workers: जानिए..श्रमिकों और उनके परिवार के लिए हैं कौन-कौन सी योजनाएं

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Schemes for workers: सरकार की तरफ से श्रमिकों और उनके परिवार के लिए अनेक योजनाओं का संचालन किया जा रहा है। इन योजनाओं के तहत श्रमिकों को घर बनाने से लेकर बच्‍चों की शिक्षा दीक्षा के लिए सरकार मदद करती है। रोजगार के लिए प्रशिक्षण और जरुरी सुविधाएं और समान भी सरकार उपलब्‍ध करती है।
श्रमिकों के लिए राज्‍य सरकार विभिन्‍न मंडलों के माध्‍यम से योजनाओं का संचालन करती है। इनमें भवन एवं सन्ननिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल, असंगठित कर्मकार कल्याण मण्डल और श्रम कल्‍याण मंडल प्रमुख हैं। अभी हम यहां भवन एवं सन्ननिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के मध्‍यम से संचालित योजनाओं की जानकारी दे रहे हैं।

योजना का नाम- मुख्यमंत्री श्रमिक सियान सहायता योजना
पात्रता- 59 से 60 आयु वर्ग के निर्माण श्रमिक जो विगत 03 वर्ष पूर्व पंजीकृत हो।
देय लाभ- राशि रूपये 20000 एकमुश्त
योजना स्थिति- योजना वर्तमान में चल रही है

योजना का नाम- मिनीमाता महतारी जतन योजना
पात्रता- मंडल में 90 दिवस पूर्व पंजीकृत महिला निर्माण श्रमिक
राशि रू 20000 एकमुश्त
योजना वर्तमान में चल रही है

Schemes for workers: योजना का नाम- मुख्यमंत्री नौनिहाल छात्रवृत्ति योजना
पात्रता- पंजीकृत निर्माण श्रमिक के प्रथम 02 बच्चें
राशि रू 1000 से 10000 तक सहायता राशि
योजना वर्तमान में चल रही है

योजना का नाम- मुख्यमंत्री नोनी बाबू मेधावी शिक्षा सहायता योजना
पात्रता- पंजीकृत निर्माण श्रमिक के प्रथम 02 बच्चें
राशि रू 5000 से 100000 तक सहायता राशि तथा विदेश में अध्ययन हेतु राशि रू 5000000 उस देश के लिए निर्धारित करेंसी की अद्यतन दर पर देय होगी
योजना वर्तमान में चल रही है

योजना का नाम- निर्माण श्रमिकों के बच्चों हेतु उत्कृष्ट खेल प्रोत्साहन योजना
पात्रता- पंजीकृत निर्माण श्रमिक
राशि रू 1000 से 50000 तक सहायता राशि
योजना वर्तमान में चल रही है

मुख्यमंत्री नोनी सशक्तिकरण सहायता योजना
पात्रता- पंजीकृत निर्माण श्रमिक के 02 अविवाहित पुत्रियों जिनकी आयु 18 वर्ष से 21 वर्ष हो एवं कम से कम 10वीं कक्षा उत्तीर्ण हो।
राशि रू 20000 एकमुश्त सहायता राशि
योजना वर्तमान में चल रही है

योजना का नाम- मुख्यमंत्री सायकल सहायता योजना
पात्रता- 18 वर्ष से 35 वर्ष की आयु समूह की पंजीकृत महिला हितग्राहियों को एवं 18 से 50 वर्ष आयु वर्ग के पंजीकृत पुरूष श्रमिक
1 नग सायकल निःशुल्क अथवा सायकल हेतु निर्धारित राशि
योजना वर्तमान में चल रही है

योजना का नाम- मुख्यमंत्री सिलाई मशीन सहायता योजना
पात्रता- 18 वर्ष से 50 वर्ष के पंजीकृत महिला श्रमिक जो मंडल में 90 दिवस पूर्व पंजीकृत हो।
01 नग सिलाई मशीन निःशुल्क अथवा सिलाई मशीन हेतु निर्धारित राशि
योजना वर्तमान में चल रही है

योजना का नाम- मुख्यमंत्री श्रमिक औजार सहायता योजना
पात्रता- 18 से 50 वर्ष आयु के पंजीकृत निर्माण श्रमिक जो मंडल में 90 दिवस पूर्व पंजीकृत हो।
01 नग औजार किट निःशुल्क अथवा औजार किट हेतु निर्धारित राशि
योजना वर्तमान में चल रही है

योजना का नाम- मुख्यमंत्री निर्माण मजदूर सुरक्षा उपकरण सहायता योजना
पात्रता- मंडल में 90 दिवस पूर्व पंजीकृत निर्माण श्रमिक
01 नग सुरक्षा उपकरण किट निःशुल्क अथवा सुरक्षा उपकरण किट हेतु निर्धारित राशि
योजना वर्तमान में चल रही है

योजना का नाम- मुख्यमंत्री निर्माण मजदूर कौशल विकास एवं परिवार सशक्तिकरण योजना
पात्रता- 18 से 50 वर्ष आयु समुह के मंडल में 90 दिवस पूर्व पंजीकृत निर्माण श्रमिक
निःशुल्क प्रशिक्षण एवं प्रषिक्षण के दौरान श्रमिक को अकुषल श्रमिक हेतु निर्धारित वेतन के मान से मानदेय
योजना वर्तमान में चल रही है

योजना का नाम- दीदी ई रिक्शा सहायता योजना
पात्रता- 18 से 50 आयु समूह के पंजीकृत निर्माण महिला श्रमिक
राशि रू 01 लाख सहायता राशि
योजना वर्तमान में चल रही है

योजना का नाम- मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिकों के बच्चों हेतु निःशुल्क कोचिंग सहायता योजना
पात्रता- मंडल में पंजीकृत श्रमिक की एक वर्ष की नियमित सदस्यता होना आवश्यक है योजना के तहत् पंजीकृत श्रमिक अथवा उनके प्रथम दो संतानों को ही योजना का लाभ देय होगा।
मंडल अंतर्गत पंजीकृत निर्माण श्रमिकों एवं उनके संतानों को शैक्षणिक योग्यता अनुरूप प्रतियोगिता परीक्षाओं जैसे- PSC (लोक सेवा आयोग), CG VYAPAM (छ. ग. व्यावसायिक परीक्षा मंडल), SSC (कर्मचारी चयन आयोग), IBPS (बैंकिंग), RAILWAY (रेल्वे), POLICE ENTRANCE (पुलिस भर्ती परीक्षा) हेतु चयनित कोचिंग संस्थानों के माध्यम से निःशुल्क कोचिंग प्रदान किया जाना प्रावधानित है।
योजना वर्तमान में चल रही है

योजना का नाम- मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक आवास सहायता योजना
पात्रता- मंडल के अंतर्गत पंजीकृत ऐसे श्रमिक जिनका निरंतर 03 वर्ष पूर्व का जीवित पंजीयन हो छत्तीसगढ़ प्रदेश में किसी भी स्थान पर स्वयं अथवा परिवार के सदस्यों के नाम से आवास ना हो पति व पत्नी दोनों के मंडल में पंजीकृत हितग्राही होने की स्थिति में योजना के तहत् केवल एक ही हितग्राही को आवास क्रय अथवा आवास निर्माण के लिए एकमुश्त राशि देय होगा।
मंडल के अंतर्गत पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को स्वयं के भूखंड पर आवास निर्माण नवीन आवास क्रय के लिए राशि रूपये 100000 मंडल द्वारा एकमुश्त देय होगा।
योजना वर्तमान में चल रही है

योजना का नाम- मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना
पात्रता- 18 से 60 आयु वर्ग के पंजीकृत निर्माण श्रमिक
सामान्य मृत्यु पर 100000 रू कार्य स्थल पर दुर्घटना से मृत्यु होने पर 500000 रू एवं कार्य स्थल पर दुर्घटना से दिव्यांगता होने पर 250000 रू मंडल द्वारा एक मुश्त देय होगा।
योजना वर्तमान में चल रही है

योजना का नाम- मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक दीर्घायु सहायता योजना
पात्रता- 18 से 60 वर्ष की उम्र के मंडल में पंजीकृत निर्माण श्रमिक
योजना अंतर्गत पंजीकृत श्रमिक को दुर्घटना के कारण चिकित्सा कराए जाने हेतु एकतुश्त राशि वास्तविक राशि या अधिकतम राशि रू 20000 साथ ही दृष्टिबाधित चश्मा हेतु रू 1000 कृत्रिम दन्त हेतु रू 5000 एवं श्रवण बाधित यंत्र हेतु रू 6000 तथा श्रमिकों को 15 दिवस से अधिक दिनांे तक अस्पताल में भर्ती रहने पर उस अवधि में घोषित न्यूनतम वेतन के मान से 15 दिवस के बराबर वेतन प्रतिपूर्ति देय होगा। एवं निरंतर 03 वर्ष तक पंजीकृत श्रमिकों को गंभीर बीमारी से पीड़ीत होने पर एकतुश्त राशि वास्तविक राशि या अधिकतम राशि रू 20000 देय होगा।
योजना वर्तमान में चल रही है

योजना का नाम- मोबाईल रजिस्ट्रेशन वेन योजना
पात्रता- पंजीकृत निर्माण श्रमिक
निर्माण स्थल में जाकर श्रमिका का पंजीयन किया जाता है।
योजना ऑफलाइन है

योजना का नाम- बंधक निर्माण मजदूर पुनर्वास सहायता योजना
पात्रता- पंजीकृत निर्माण श्रमिक
बंधक श्रमिकों के पुनर्वास हेतु राशि रूपये 4000 सहायता राशि मंडल द्वारा देय
योजना ऑफलाइन है

Schemes for workers: योजना का नाम- श्रम मित्र योजना
पात्रता- पंजीकृत निर्माण श्रमिक
श्रम मित्र द्वारा कराये गये प्रत्येक पंजीयन/योजना आवेदन स्वीकृति पर रू 50 माह में अधिकतम राशि रू 5000 तक एवं संयोजक द्वारा प्रति पंजीयन योजना आवेदन स्वीकृति उपरांत राषि रू 15 अधिकतम 7500 प्रोत्साहन भत्ता देय होगा।
योजना ऑफलाइन है

योजना का नाम- सिलिकोसिस से पीड़ित निर्माण श्रमिकों के लिये आर्थिक सहायता एवं पुनर्वास सहायता योजना
पात्रता- पंजीकृत निर्माण श्रमिक
राशि रूपये 3 लाख सहायता राशि
योजना ऑफलाइन है

योजना का नाम- शहीद वीरनारायण सिंह श्रम अन्न योजना
पात्रता- 18 से 60 आयु वर्ग के पंजीकृत निर्माण श्रमिक
05 रूपये में गर्म एवं पौष्टिक भोजन
योजना ऑफलाइन है

योजना का नाम- मुख्यमंत्री श्रमिक सहायता केन्द्र योजना
पात्रता- पंजीकृत निर्माण श्रमिक
श्रमिकों के समस्याओं का निराकरण पंजीयन प्रक्रिया, योजना के आवेदन की जानकारी तथा विभागीय गतिविधियों के संबंध में जानकारी व समाधान प्राप्त कर सकेंगे
योजना ऑफलाइन है

योजना का नाम- मुख्यमंत्री श्रम संसाधन केन्द्र योजना
पात्रता- पंजीकृत निर्माण श्रमिक
श्रमिकों को पंजीयन मंडल अंतर्गत संचालित विभिन्न योजनाओं एवं श्रमिकों को देय अन्य लाभ के संबंध में त्वरित सहायता प्रदाय किया जाना है।
योजना ऑफलाइन है

योजना का नाम- निर्माण श्रमिकों के बच्चों हेतु निःशुल्क गणवेश एवं पुस्तक कॉपी हेतु सहायता राशि योजना
पात्रता- पंजीकृत निर्माण श्रमिक के प्रथम 02 बच्चें
कक्षा 1 से 8 वीं तक राशि रूपये 1000 एवं कक्षा 9वीं से 12 वीं तक राशि रूपये 2000- शाला गणवेश एवं पुस्तक कॉपी हेतु
मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक निःशुल्क कार्ड योजना
18 से 60 आयु वर्ग के पंजीकृत निर्माण श्रमिक

योजना का नाम- निःशुल्क श्रमिक पंजीयन नवकरण
विशेष शिक्षा सहायता योजना
पात्रता- पंजीकृत निर्माण श्रमिक
पंजीकृत श्रमिक के 01 वर्ष के भीतर मत्यु होने पर उनके प्रथम 02 संतान को विशेष कार्ड जारी किया जाकर मंडल द्वारा संचालित छात्रवृत्ति योजनाओं से लाभान्वित किया जाना प्रावधानित है।

योजना का नाम- प्रधानमंत्री उज्जवला योजना
पात्रता- पंजीकृत निर्माण श्रमिक
निःशुल्क गैस सिलेण्डर एवं चुल्हा खाद्य विभाग के माध्यम से पंजीकृत निर्माण श्रमिका को प्रदाय किया जाता है।

योजना का नाम- मुख्यमंत्री आधारभूत शिक्षा प्रशिक्षण सहायता योजना
पात्रता- मंडल में पंजीकृत श्रमिक की 01 वर्ष की नियमित सदस्यता होना आवश्यक है योजना का लाभ पंजीकृत श्रमिक के प्रथम दो संतान जो कि संबंधित प्रतियोगी परीक्षा हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता रखता रखती हो योजनांतर्गत पात्र होंगे। योजना के अंतर्गत पात्र हितग्राहियों को मंडल द्वारा प्रतियोगी परीक्षाओं (सैनिक स्कूल जवाहर नवोदय विद्यालय केन्द्रीय विद्यालय आर0टी0ई0 के तहत् निजी स्कूलों में आरक्षित सीटों हेतु चयनित कोचिंग संस्थानों के माध्यम से कोचिंग का अवसर प्रदान किया जावेगा।

योजना का नाम- मुख्यमंत्री निर्माण मजदूर मंथली सीजन टिकट कार्ड योजना
पात्रता- 18 से 60 आयु वर्ग के पंजीकृत निर्माण श्रमिक
योजना के अंतर्गत बस/रेल के माध्यम से 50 कि.मी. तक दैनिक यात्रा किये जाने हेतु पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को परिवहन विभाग रेल मंडल तथा नगर निगम द्वारा निर्धारित दर पर मंथली सीजन टिकट कार्ड प्रदाय किया जावेगा, जिसकी प्रतिपूर्ति राशि मंडल द्वारा देय होगा।

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