SIR In Chhattisgarh छत्तीसगढ़ में SIR की प्रक्रिया शुरू: CEO यशवंत कुमार ने बताया 4 से घर-घर पहुंचेंगे BLO

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2025-10-28 | 16:25h
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SIR In Chhattisgarh  रायपुर। छत्तीसगढ़ सहित 12 राज्यों में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम की तिथियों की घोषणा कर दी गई है। इसी सिलसिले में, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी यशवंत कुमार ने मंगलवार को सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों की बैठक ली। इसमें सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को पुनरीक्षण कार्यक्रम की तिथियों और अन्य जानकारी दी गई।

हर केंद्र में एक हजार मतदाता

सीईओ ने बताया कि प्रत्येक मतदान केंद्र में लगभग 1,000 मतदाता होते हैं। प्रत्येक मतदान केंद्र के लिए एक बूथ स्तरीय अधिकारी (बीएलओ) होता है। हर विधानसभा क्षेत्र में कई मतदान केंद्र होते हैं। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के लिए एक निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी Electoral Registration Officer  (ईआरओ) होता है। ईआरओ एक उप-मंडल मजिस्ट्रेट Sub-Divisional Magistrate (एसडीएम) स्तर का अधिकारी होता है, जो कानून के अनुसार मसौदा मतदाता सूची तैयार करता है।

एसडीएम की यह है जिम्मेदारी

एसडीएम दावों और आपत्तियों को प्राप्त करता है और उन पर निर्णय लेता है। और अंतिम मतदाता सूची तैयार कर प्रकाशित करता है। प्रत्येक तहसील के लिए सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी Electoral Registration Officer (एईआरओ) होता है। जिला मजिस्ट्रेट District Magistrate ईआरओ के निर्णय के विरुद्ध प्रथम अपील की सुनवाई करते हैं। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के मुख्य कार्यकारी अधिकारी डीईओ District Election Officer (जिला निर्वाचन अधिकारी) के निर्णय के विरुद्ध द्वितीय अपील Appeal की सुनवाई करते हैं।

हर घर में तीन बार जाएंगे

बीएलओ, (बूथ स्तरीय अधिकारी) Booth Level Officer नए मतदाता को शामिल करने के लिए फॉर्म 6 और घोषणा पत्र एकत्र करेंगे और मिलान/लिंकिंग (आधार से जोडऩा) में सहायता करेंगे। मतदाता को ई.एफ. (इलेक्ट्रोल फार्म) भरने में मदद करेंगे उसे एकत्र करेंगे और ईआरओ/एईआरओ को जमा करेंगे। प्रत्येक मतदाता के घर का कम से कम 3 बार दौरा करेंगे।

SIR In Chhattisgarh  ऑनलाइन भी भरा जा सकता है फार्म

मतदाता, विशेषकर शहरी मतदाता/अस्थायी प्रवासी, ईएफ ऑनलाइन भी भर सकते हैं। इसके अलावा बीएलओ मृत, स्थायी रूप से स्थानांतरित तथा एक से अधिक स्थानों पर पंजीकृत मतदाताओं की पहचान करेंगे । गणना चरण के दौरान ई.एफ.  के अलावा, ई.एफ. के साथ कोई अन्य दस्तावेज एकत्र करने की आवश्यकता नहीं है।

कोई पात्र नागरिक नहीं छूटे

ईआरओ/एईआरओ को यह सुनिश्चित करना होगा कि कोई भी पात्र नागरिक छूटा नहीं है; और कोई भी अपात्र व्यक्ति शामिल नहीं है। जिला मजिस्ट्रेट (डीएम) ईआरओ के फैसले के खिलाफ पहली अपील की सुनवाई करेंगे। मुख्य निर्वाचन अधिकारी डीएम के निर्णय के खिलाफ दूसरी अपील की सुनवाई करेंगे।

एसआईआर के प्रमुख चरण

 पूर्व-गणना चरण

बीएलओ, ईआरओ और डीईओ का प्रशिक्षण। बीएलओ द्वारा अंतिम एसआईआर के साथ मैन्युअल मिलान/लिंकिंग। चुनाव आयोग द्वारा अंतिम एसआईआर के साथ कंप्यूटर मिलान/लिंकिंग

 राजनीतिक दलों की भागीदारी

सीईओ, डीईओ और ईआरओ सभी मान्यता प्राप्त दलों से मिलेंगे और एसआईआर प्रक्रिया को विस्तार से समझाएंगे। सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों द्वारा नियुक्त बूथ स्तरीय एजेंटों Booth Level Agents (बीएलए) का प्रशिक्षण। बीएलए मतदाताओं से विधिवत भरे हुए ईएफ भी एकत्र कर सकते हैं. प्रतिदिन 50 EF तक प्रमाणित कर सकते हैं और BLO को जमा कर सकते हैं

 गणना चरण

विधिवत भरे गए गणना प्रपत्रों का मुद्रण, वितरण, मिलान/लिंकिंग और संग्रहण 1,200 मतदाताओं voters की अधिकतम सीमा वाले मतदान केंद्रों का युक्तिकरण।

 SIR In Chhattisgarh  मसौदा मतदाता सूची का प्रकाशन

ड्राफ्ट रोल draft roll में वे सभी मतदाता शामिल होंगे जिनके गणना फॉर्म प्राप्त हो गए हैं। ड्राफ्ट रोल में शामिल न किए गए अनुपस्थित/स्थानांतरित/मृत/डुप्लिकेट Duplicate  नामों की सूची सीईओ Website वेबसाइट/सार्वजनिक कार्यालयों पर डाली जाएगी।

 ईआरओ/एईआरओ द्वारा नोटिस जारी करना और उस पर निर्णय लेना।

उन मतदाताओं को नोटिस जारी किए जाएंगे जिनका अंतिम एसआईआर से मिलान/लिंक नहीं किया जा सका। मतदाता के रूप में उनकी पात्रता सुनिश्चित करने के लिए सांकेतिक दस्तावेजों का सत्यापन करना

अंतिम एसआईआर से पहले उनके ठिकाने का पता लगाने के लिए सुनवाई।

 ईआरओ/एईआरओ द्वारा दावे और आपत्तियां प्राप्त करना और उन पर निर्णय लेना।

मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों का कोई भी मतदाता या बीएलए दावा या आपत्ति दर्ज करा सकता है।

 अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन

 जिला मजिस्ट्रेट द्वारा प्रथम अपील और मुख्य कार्यकारी अधिकारियों द्वारा द्वितीय अपील प्राप्त करना और उन पर निर्णय लेना

राजनीतिक दलों की रही सक्रिय भागीदारी

मतदाता सूची को त्रुटिरहित और पारदर्शी बनाने के लिए आयोजित इस ‘बैठक’ में राज्य के प्रमुख राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई, जो इस महत्वपूर्ण राष्ट्रीय कार्य के प्रति उनकी गंभीरता को दर्शाता है।

 उपस्थित दल

बहुजन समाज पार्टी

भारतीय जनता पार्टी

कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (माक्र्सवादी)

इंडियन नेशनल कांग्रेस

आम आदमी पार्टी

नेशनल पीपुल्स पार्टी

इस अवसर पर, सीईओ यशवंत कुमार ने राजनीतिक दलों से आग्रह किया कि वे पुनरीक्षण के दौरान अपने बूथ स्तरीय एजेंटों (क्चरु्रह्य) के माध्यम से निर्वाचन आयोग के कर्मचारियों को पूरा सहयोग दें, ताकि छूटे हुए पात्र नागरिकों के नाम सूची में जोड़े जा सकें और मृत या स्थानांतरित मतदाताओं के नाम हटाए जा सकें।

सीईओ यशवंत कुमार ने राजनीतिक दलों को पूरे एसआईआर से संबंधित महत्वपूर्ण तिथियों की भी जानकारी दी जो इस प्रकार है:

1 मुद्रण/प्रशिक्षण कार्य

दिनांक 28.10.2025 से 03.11.2025 तक

2  घर-घर जाकर सत्यापन

दिनांक 04.11.2025 से 04.12.2025 तक

3 मसौदा मतदाता सूची का प्रकाशन दिनांक 09.12.2025

4 दावे और आपत्ति की अवधि

दिनांक 09.12.2025 से 08.01.2026 तक

5 नोटिस चरण ( सुनवाई और सत्यापन);

दिनांक 09.12.2025 से 31.01.2026

6 मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन

दिनांक 07.02.2026

chatur postOctober 28, 2025
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