Solar panel झुका विद्युत कंपनी प्रबंधन: इन शर्तों के साथ अधिकारियों व कर्मचारियों को दी बड़ी राहत, देखिए परिपत्र

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Solar panel  रायपुर। छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड ने छत्तीसगढ़ पावर कंपनियों के सभी नियमित अधिकारी और कर्मचारियों के लिए आवासीय परिसरों में रूफटॉप सोलर पॉवर प्लांट स्थापित करने की अनिवार्यता खत्‍म कर दी है। कंपनी प्रबंधन ने कुछ शर्तों के साथ यह राहत देने का फैसला किया है।

खत्‍म कर दी गई थी विशेष छूट

पावर कंपनी ने सभी कर्मचारियों और अधिकारियों को लिए सोलर प्‍लांट के लिए पंजीयन अनिवार्य कर दिया था। 25 नवंबर 2025 तक पंजीयन नहीं कराने वाले बिजली अफसरों और कर्मचारियों को बिजली बिल में विशेष रियायत की सुविधा को नवंबर 2025 की खपत खत्‍म कर दी गई थी।

कर्मचारी संगठनों का विरोध

पावर कंपनी के इस फैसले का कंपनी के इंजीनियरों, अफसरों और कर्मचारियों के साथ ही पेंशनरों ने भी तीखा विरोध किया था। इसको लेकर संगठनों की तरफ से कंपनी प्रबंधन, ऊर्जा सचिव से लेकर मुख्‍यमंत्री को पत्र लिखा गया था।

कंपनी ने इस वजह से दी राहत

कंपनी प्रबंधन की तरफ से जारी ताजा परिपत्र के अनुसार समीक्षा के दौरान यह संज्ञान में आया है कि, कुछ अधिकारी / कर्मचारी तकनीकी और अन्य अनिवार्य बाधाओं के कारण सोलर पॉवर प्लांट स्थापित करने में असमर्थ हैं। इसे ध्यान में रखते हुए कंपनी प्रबंधन ने निर्णय लिया गया है कि विशेष श्रेणियों के अंतर्गत अधिकारियों / कर्मचारियों को “अनिवार्य स्थापना” से छूट प्रदान किया जाए।

अनिवार्य स्थापना से छूट के लिए निर्धारित विशेष श्रेणियां :-

।- कंपनी आवास (Company Quarter):- यदि अधिकारी / कर्मचारी वर्तमान में कंपनी की तरफ से आवंटित क्वार्टर या फ्लैट में निवासरत है और छत्तीसगढ़ में किसी भी स्थान पर उनका व उनके पति/पत्नी के नाम पर स्वयं का आवास नहीं है।

॥- किराए का आवास और छत्तीसगढ़ में निजी घर का आभाव यदि कर्मचारी किराए के मकान में रह रहे हैं और संपूर्ण छतीसगढ़ राज्य में किसी भी स्थान पर उनका स्वयं का और उनके पति/पत्नी के नाम पर निजी आवास उपलब्ध नहीं है ।

III- संयुक्त परिवार में निवासरत व  विद्युत कनेक्शन उनके नाम पर नहीं है: यदि कर्मचारी परिजनों के साथ संयुक्त परिवार में निवासरत हैं और विद्युत कनेक्शन संबंधित अधिकारी /कर्मचारी के नाम पर अथवा पति/पत्नी के नाम पर दर्ज नहीं है।

IV- तकनीकी एवं संरचनात्मक बाधाएँ: यदि निजी आवास की छत की बनावट सोलर पैनलों का भार सहने हेतु तकनीकी रूप से उपयुक्त नहीं है।

V- बहुमंजिला इमारत (Multi-Storey Building) :- यदि अधिकारी / कर्मचारी अथवा उनके पति/पत्नी किसी ऐसे अपार्टमेंट में रहते है, जहाँ साझा छत की बाधा है और वर्चुअल नेट मीटरिंग या अन्य माध्यमों से भी स्थापना संभव नहीं है।

इन श्रेणियों के अंतर्गत आने वाले अधिकारियों / कर्मचारियों को घोषणा पत्र भर कर अपने कार्यालय प्रमुख को जमा करना होगा। जमा किए जाने के बाद  छूट दिए जाने पर सक्षम अधिकारी निर्णय लेगें।

chatur postJanuary 15, 2026
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