
Soumya Chaurasia रायपुर। छत्तीसगढ़ की आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो की टीम ने भ्रष्टाचार के मामले में पहली बार संपत्ति अटैच करने की कार्यवाही की है।
उल्लेखनीय है कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के प्रावधानों में लोकसेवक की असमानुपातिक प्रकरण में सम्पत्तियों के कुर्की किए जाने का प्रावधान है।
छत्तीसगढ़ के राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो के द्वारा पहली कार्यवाहीसौम्या चौरसिया की अटैच की संपत्ति भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरी सौम्या चौरसिया के खिलाफ यह कार्यवाही की गई है। ईओडब्ल्यू ने सौम्या की बेनामी नामों से अर्जित की गई 16 अचल सम्पत्तियों को विशेष न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम रायपुर छ.ग. के द्वारा अंतरिम कुर्की आदेश जारी किया गया है।
Soumya Chaurasia 47 करोड़ की संपत्ति खरीदने का आरोप
बता दें कि सौम्या चौरसिया के विरूद्ध आय से अधिक सम्पत्ति अर्जित करने का प्रकरण दर्ज है, जिसमें सौम्या चौरसिया के द्वारा लगभग 45 अचल सम्पत्तियां कीमती लगभग 47 करोड़ रूपये को अपने करीबी रिश्तेदारों (सौरभ मोदी, अनुराग चौरसिया एवं अन्य) के नाम से खरीदे जाने के साक्ष्य पाए गए हैं।
Soumya Chaurasia ईडी ने 29 संपत्तियों को कर रखा है अटैच
कोयला लेवी और अन्य भ्रष्ट स्त्रोत से खरीदे गए इन अचल सम्पत्तियों में से लगभग 39 करोड़ रुपए की 29 अचल सम्पत्तियों को प्रवर्तन निदेशालय के द्वारा पहले ही कुर्की की कार्यवाही की गई थी।
बाकी बची 16 अचल सम्पत्तियों को राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो, रायपुर के द्वारा भ्रष्ट माध्यमों से अर्जित किये जाने के पुष्टिकृत साक्ष्य पाये जाने से 16.06.2025 को विशेष न्यायालय में दण्ड विधि संशोधन अध्यादेश 1944 में लिखित प्रावधानों के तहत् कुर्की किये जाने के लिए आवेदन प्रस्तुत किया गया था, जिसकी सुनवाई करते हुए विशेष न्यायालय रायपुर ने 22.09.2025 को उक्त 16 अचल सम्पत्तियों, जिनका मूल्य लगभग 08 करोड़ रुपए है, को अंतरिम कुर्की किए जाने का आदेश पारित किया गया है।
उल्लेखनीय है कि यह अंतरिम कुर्की की कार्यवाही राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो रायपुर की पहली कार्यवाही है जो शासन के भ्रष्टाचार पर रोकथाम के प्रयासों के क्रियान्वयन में एक महत्वपूर्ण कड़ी है। भविष्य में अन्य लोकसेवकों के विरूद्ध भी अनुपातहीन सम्पत्ति/भ्रष्टाचार के प्रकरणों में कुर्की की कार्यवाही की जाएगी।





